चिल्हमारवा हत्याकांड में नहीं हुई गवाही
Updated at : 24 Apr 2019 1:08 AM (IST)
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सीवान. तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज कुमार की अदालत में घटना के अनुसंधानकर्ता शंभुनाथ सिंह गवाही के लिये उपस्थित नहीं हो सके. इस मामले के आरोपित दरौली विधानसभा के माले विधायक सत्यदेव राम न्यायालय में उपस्थित हुए. दूसरी तरफ मंडल कारा से इनौस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत कुशवाहा की पेशी करायी गयी. मामला […]
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सीवान. तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज कुमार की अदालत में घटना के अनुसंधानकर्ता शंभुनाथ सिंह गवाही के लिये उपस्थित नहीं हो सके.
इस मामले के आरोपित दरौली विधानसभा के माले विधायक सत्यदेव राम न्यायालय में उपस्थित हुए. दूसरी तरफ मंडल कारा से इनौस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत कुशवाहा की पेशी करायी गयी.
मामला आइओ की साक्ष्य के लिये लंबित है. विधायक के अधिवक्ता अनिल तिवारी ने न्यायालय के समक्ष कहा कि हाई कोर्ट के निर्देश पर यह मामला चल रहा है.
लेकिन अभियोजन द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है. 2012 में गुठनी थाना के चिल्हमरवा गांव में आरोपियों द्वारा राजनारायण सिंह उर्फ राजू, मुकेश सिंह की गोली मार कर हत्या की गयी थी. यह मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर त्वरित निष्पादन हेतु पटना व्यवहार न्यायालय में एडीजे नौ की अदालत में सुनवाई के लिये स्थानांतरित हुआ था.
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