सीवान : ससुराल में दमाद की धारदार हथियार से हत्या कर शव को फेंक दिये जाने के मामले में हत्यारोपी खुशबू खातून ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. सीजेएम अरविंद कुमार सिंह ने जमानत के आवेदन पर सुनवाई करते हुये हत्यारोपी की जमानत खारिज कर दी है. जमानत के लिये अब उसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में जाना होगा.
बता दें कि 24 मार्च, 2018 को हुसैनगंज थाने के हथौड़ा गांव में जब आसिफ इकबाल ससुराल गया था. वहां ससुरालियों के साथ हुए विवाद के बाद रात्रि में उन लोगों ने हथियार से हमला कर जख्मी कर दिया था,
जिससे रात्रि में ही उसकी मौत हो गयी थी. उसके शव को आंदर रोड के किनारे फेंक दिया था, जहां से पुलिस ने शव को बरामद किया था. इस मामले की प्राथमिकी उसके मामा नेयाज अहमद ने हुसैनगंज थाने में दर्ज करायी थी. इस मामले में पत्नी नाजनीन खातून, खुशबू खातून, शौकत रहमान उर्फ पिंटू, अमिरून निशा, मो चांद व मो शरिफ को आरोपित किया था.