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चाइना मेड पिस्टल के बरामदगी के मामले में एसटीएफ पदाधिकारी ने दी गवाही

सीवान : एसीजेएम पांच अंकुर गुप्ता की अदालत ने मेड इन चाइना लोडेड पिस्टल बरामदगी में आरोपित कुख्यात रूस्तम खान व साबीर मियां के खिलाफ एसटीएफ के बीके शाही ने गवाही दी है. एपीओ विजय कुमार गुप्त ने गवाह बीके शाही की गवाही कोर्ट में कराया. गवाही के दौरान उन्होंने प्राथमिकी का समर्थन किया. यह […]

सीवान : एसीजेएम पांच अंकुर गुप्ता की अदालत ने मेड इन चाइना लोडेड पिस्टल बरामदगी में आरोपित कुख्यात रूस्तम खान व साबीर मियां के खिलाफ एसटीएफ के बीके शाही ने गवाही दी है. एपीओ विजय कुमार गुप्त ने गवाह बीके शाही की गवाही कोर्ट में कराया. गवाही के दौरान उन्होंने प्राथमिकी का समर्थन किया. यह मामला 12 साल पूर्व का है. बता दे कि 25 फरवरी 2006 को हुसैनगंज थाना की पुलिस के साथ एसटीएफ के पदाधिकारी बीके शाही के नेतृत्व में तेतरिया गांव के शमशुल जोहा के मकान पर छापेमारी की गयी थी. जिसमें पुलिस ने रुस्तम मियां व साबीर अली को चाइना मेड लोडेड पिस्टल, सात जिंदा गोली,

पांच मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया था. इस मामले में तत्कालीन हुसैनगंज थानाध्यक्ष रणविजय सिंह व पुलिस पदाधिकारी अरविंद कुमार खान की गवाही हो चुकी है. इस मामले में एसटीएफ के बीके शाही, सअनि ब्रजनंदन पासवान, सार्जेंट मेजर सिपाही श्रीनाथ सिंह, सूर्यदेव यादव, कामेश्वर सिंह, राजेंद्र साहनी, रामबचन तिवारी, दफ्दार रामाजी चौधरी, चौकीदार कादीर खान तथा घटना के अंनुसंधान कर्ता रमेशचंद्र भानू की गवाही बाकी है. .

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