सीवान : एक अप्रैल से लागू होने वाले नियम के अनुसार एक साल में सिर्फ उसी एक साल का रिटर्न दाखिल होगा. अब तक यह नियम है कि एक साल में दो साल का रिटर्न दाखिल किया जा सकता है. आयकर पदाधिकारी एस के पांडेय ने बताया कि जिन लोगों ने वित्तीय वर्ष 16-17 एवं 17-18 का रिटर्न दाखिल नहीं किया है. वे 31 मार्च के पहले दोनों वर्ष का रिटर्न एक साथ दाखिल कर सकते हैं. उसके बाद सिर्फ निर्धारण वर्ष का ही रिटर्न जमा होगा.
वर्ष 16-17 व 17-18 में रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों 900 लोगों के खिलाफ इनकम टैक्स ने ऑन लाइन नोटिस किया है. वही नोटबंदी के दौरान खाता में दो लाख से अधिक रुपये जमा करने वालों पर इनकम टैक्स विभाग की पैनी नजर है. रुपये जमा करने वाले कुछ लोगों ने अपना रिटर्न दाखिल कर दिया है. लेकिन अभी भी करीब 900 लोग ऐसे हैं. जिन्होंने रिटर्न दाखिल नहीं किया है. ऐसे लोगों को इनकम टैक्स विभाग चिह्नित कर उन्हें नोटिस भेज चुका है.
इन सभी को 31 मार्च के पहले रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होगा. जिन्हें नोटिस भेजी गयी है, उनके खाता में नोटबंदी के दौरान दो लाख रुपये से अधिक राशि जमा हुई थी. रिटर्न दाखिल करने के बाद उनके आय की समीक्षा विभाग करेगी. जिले के कई किराना के थोक व्यवसायी के यहां आयकर सर्वे में लाखों रुपये की अनियमितता आय सामने आ रही है. जिले के कई कारोबारी नोटबंदी लागू होने के बाद दो टुकड़ों में बड़ी रकम जमा किये हैं, इसकी जांच भी पूरी हो गयी है. इनके रोकड़ की बहियों का भी मिलान करने की तैयारी हो रही है. जिन्होंने गलत रिटर्न यानी आय को छिपाकर अपना रिटर्न दाखिल किये है , उन पर भी विशेष नजर विभाग रख रही है. इसमें सैलरीड कर्मचारियों पर विशेष नजर रखी जा रही है.