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शहाबुद्दीन के सात मामलों में नहीं हो सकी सुनवाई

सीवान : मंडल कारा में गठित विशेष न्यायाधीश सह एडीजे वन विनोद शुक्ल की अदालत ने चर्चित राजीव रोशन हत्याकांड के मामले में केस के अनुसंधानकर्ता तत्कालीन डीएसपी विजय कुमार, मृतक राजीव रोशन के भाई नीतीश राज व पिंटू कुमार के खिलाफ एसपी के द्वारा बेलेबुल वारंट भेजने का निर्देश दिया है. यह मामला पूर्व […]

सीवान : मंडल कारा में गठित विशेष न्यायाधीश सह एडीजे वन विनोद शुक्ल की अदालत ने चर्चित राजीव रोशन हत्याकांड के मामले में केस के अनुसंधानकर्ता तत्कालीन डीएसपी विजय कुमार, मृतक राजीव रोशन के भाई नीतीश राज व पिंटू कुमार के खिलाफ एसपी के द्वारा बेलेबुल वारंट भेजने का निर्देश दिया है. यह मामला पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन के खिलाफ गवाही के लिए चल रहा है.

बताते चलें कि 16 जून, 2014 को ओवर ब्रिज के पास बदमाशों ने चर्चित तेजाब हत्याकांड के चश्मदीद गवाह राजीव रोशन की हत्या गोली मार कर दी गयी थी. इस मामले में शहाबुद्दीन के खिलाफ हत्या का साजिश रचने का आरोप है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा मो शहाबद्दीन की तिहाड़ जेल से पेशी की गयी.
गुरुवार को भाजपा नेता योगेंद्र पांडे हत्याकांड व कमरूलहक अपहरणकांड के मामले में आंशिक सुनवाई की गयी. प्रथम सत्र में एसीजेएम तीन मनोज कुमार श्रीवास्तव के विशेष अदालत में उपस्थित नहीं होने के कारण शहाबुद्दीन के खिलाफ चल रहे सात मामलों में सुनवाई नहीं हो सकी. विशेष अदालत में अभियोजन के ओर से विशेष अभियोजक जयप्रकाश सिंह, विशेष सह अभियोजक रघुवर सिंह व रामराज सिंह तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार राजन, मो मोबिन उपस्थित थे.
राजीव रोशन हत्याकांड में डीएसपी पर एसपी द्वारा वारंट भेजने का निर्देश
मंडल कारा में गठित विशेष न्यायाधीश की अदालत में हुई सुनवाई

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