मुकदमा सुनवाई के दौरान चार की हो चुकी है मौत
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जानलेवा हमला मामले में आठ को पांच वर्षों की सजा
मुकदमा सुनवाई के दौरान चार की हो चुकी है मौत सीवान : फास्ट ट्रैक वन परशुराम शुक्ल के अदालत ने सहोदर भाइयों पर जानलेवा हमले के मामले में आठ आरोपितों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष की सजा सुनायी है. इस मामले में सुनवाई के दौरान चार आरोपितों की मौत हो चुकी है. इस […]
सीवान : फास्ट ट्रैक वन परशुराम शुक्ल के अदालत ने सहोदर भाइयों पर जानलेवा हमले के मामले में आठ आरोपितों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष की सजा सुनायी है. इस मामले में सुनवाई के दौरान चार आरोपितों की मौत हो चुकी है. इस मामले में सूचक अलखदेव सिंह को 24 वर्ष बाद न्याय मिला है. बता दें कि सिसवन थाने के भैसौड़ा गांव के अलखदेव सिंह ने अपने बयान में कहा था कि एक जून, 1993 को आठ बजे सुबह में मेरा भाई कवलदेव सिंह खेत जोत रहा था.
इसी दरम्यान गांव के ही शिवजी सिंह, शुभनारायण सिंह, हृदया सिंह, धर्मनाथ सिंह, बुद्वनारायण सिंह, रामसुरेश सिंह, कामेश्वर सिंह, लालबाबू सिंह, जितेद्र सिंह, राजकिशोर सिंह, विश्वनाथ सिंह व अजय सिंह एक साथ हाथ में फरसा, गंड़ासी, लाठी से लैस होकर मौके पर पहुंचे. सभी ने मेरे भाई कवलदेव सिंह को मारपीट कर जख्मी कर दिया.
उसे पिटता देख मेरा दूसरा भाई लक्ष्मण सिंह मौके पर पहुंचा, तो उसे भी मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया. दोनों को जख्मी हालत में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां दोनों का उपचार हुआ. इस मामले में अभियोजन की तरफ से एपीपी अनूप कुमार सिंह तथा बचाव पक्ष के तरफ से वरीय अधिवक्ता मनान अहमद ने अपना-अपना पक्ष रखा. दोनों पक्षों के सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने आठ आरोपितों को जानलेवा हमला के मामला में दोषी पाया.
उन्होंने भादवि की धारा 307/326 में पांच-पांच वर्ष व 148, 149 में दो-दो वर्ष की सजा सुनाया है. सजा पाने वालों में शिवजी सिंह, हृदया सिंह, जितेंद्र सिंह, अजय सिंह, राजकिशोर सिंह, बुद्ध नारायण सिंह, कामेश्वर सिंह व शुभनारायण सिंह शामिल हैं. वहीं, चार आरोपित धर्मनाथ सिंह, लालबाबू सिंह, विश्वनाथ सिंह व रामसुरेश सिंह की मौत मुकदमे की सुनवाई के दौरान हो चुकी है.
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