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गरीब बच्चों को मिलेगी परवरिश राशि

सराहनीय. समाज कल्याण ने लागू की है परवरिश योजना 900 से 1000 प्रति माह राशि होगी उपलब्ध आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से प्राप्त होगा आवेदन लाभुकों के खाते में जायेगी राशि महाराजगंज : समाज कल्याण विभाग की परवरिश योजना के तहत अनाथ, गरीब, बेसहारा व असाध्य रोग से पीड़ित बच्चों के पालन-पोषण के लिए सरकार […]

सराहनीय. समाज कल्याण ने लागू की है परवरिश योजना

900 से 1000 प्रति माह राशि होगी उपलब्ध
आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से प्राप्त होगा आवेदन
लाभुकों के खाते में जायेगी राशि
महाराजगंज : समाज कल्याण विभाग की परवरिश योजना के तहत अनाथ, गरीब, बेसहारा व असाध्य रोग से पीड़ित बच्चों के पालन-पोषण के लिए सरकार प्रतिमाह अनुदान राशि उपलब्ध करायेगी. इसके तहत बच्चों को 900 व 1000 की राशि प्रति माह दी जायेगी. इस योजना का लाभ बच्चों को 18 साल की आयु पूर्ण होने तक मिलेगा. इतना ही नहीं, एड्स जैसे रोग से ग्रसित लोगों के बच्चों को भी इस योजना का लाभ दिया जायेगा. सरकार के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग ने परवरिश योजना को लागू की है.
इसके तहत समाज कल्याण विभाग ने प्रशासन को आवेदन प्राप्त करने का निर्देश जारी किया है ताकि इसी वित्तीय वर्ष में बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए योजना को लागू किया जा सके. योजना के तहत आवेदन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से की जा रही है.
आवेदन मिलने के बाद उसकी स्वीकृति एसडीओ के माध्यम से दिये जाने का प्रावधान किया गया है. इसके बाद निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा सीडीपीओ से संबंधित लाभुकों का खाता प्राप्त कर राशि उनके खाते में दी जायेगी.
क्या है योजना का उद्देश्य
योजना का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण के गैर संस्थानिक कार्यक्रम के तहत लाभ पहुंचाना है. इस योजना के अंतर्गत अनाथ एवं बेसहारा बच्चों एवं असाध्य रोग से पीड़ित बच्चों व दिव्यांग माता-पिता की संतान को समाज में बेहतर पालन-पोषण एवं उनकी गैर संस्थानिक देखरेख को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान भत्ता प्रदान करना है.
आर्थिक रूप से विपन्न परिवार जिनका नाम बीपीएल सूची में दर्ज हो, जिनकी वार्षिक आय 60 हजार से कम हो, अनाथ या बेसहारा बच्चे अथवा अनाथ बच्चे जो अपने निकटतम संबंधी या नाते रिश्तेदार के साथ रह रहे हो, एचआईवी पॉजिटिव, एड्स व कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चे व कुष्ठ रोग के कारण 40 प्रतिशत तक विकलांग माता-पिता की संतानों को इसका लाभ मिलेगा.

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