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हत्या का प्रयास करने के मामले में तीन दोषी

फास्ट ट्रैक कोर्ट दो की अदालत ने पाया दोषी सीवान : फास्ट ट्रैक कोर्ट दो सरोज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने जान मारने की नीयत से कट्टे से फायर कर जख्मी करने के मामले में तीन आरोपितों को दोषी पाया है. वहीं, एक आरोपित का मुकदमे के दौरान निधन हो गया. यह मामला 14 साल […]

फास्ट ट्रैक कोर्ट दो की अदालत ने पाया दोषी

सीवान : फास्ट ट्रैक कोर्ट दो सरोज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने जान मारने की नीयत से कट्टे से फायर कर जख्मी करने के मामले में तीन आरोपितों को दोषी पाया है. वहीं, एक आरोपित का मुकदमे के दौरान निधन हो गया. यह मामला 14 साल पहले का है. बताते चलें कि मैरवा थाने के चीटमठ निवासी मैनेजर चौहान का पुत्र रंजन कुमार चौहान ने अपने बयान में कहा है कि मेरे पिता जी संध्या पांच बजे बाजार जाने के लिये घर से निकले थे
कि मेरे पड़ोसी सुरेश गोंड, गोगल गोंड, शारदा देवी, रौशन गोंड व सुनीता कुमारी ने मेरे पिता मैनेजर चौहान पर घेर लिया और लाठी, दाब से मारकर जख्मी करने लगे. जब मैं छुड़ाने के लिए गया, तो रौशन गोंड ने छत से ही कट्टे से मेरे पिता जी पर जानलेवा हमला कर दिया. गोली लगने से मेरे पिता भी जख्मी हो गये. यह घटना नाली साफ करने को लेकर घटित हुआ था.
इस मामले में गांव के ही सुरेश गोंड, सुरेश गोंड, शारदा देवी, रौशन गोंड को आरोपित किया गया था. मुकदमे की सुनवाई के दौरान गोगल गोंड की मृत्यु हो चुकी है. फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज सरोज कुमार श्रीवास्तव ने गवाहों के बयान व दोनों पक्षों के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद तीनों को दोषी पाया है. एक आरोपित का मुकदमे के दौरान निधन हो गया है. आरोपितों में रौशन गोंड, सुरेश गोंड व शारदा देवी शामिल हैं. इस मामले में अभियोजन की ओर से एपीपी तारकेश्वर पटेल व बचाव पक्ष के ओर से मंजर इमाम शामिल हैं. मुकदमे का फैसला अागामी 6 नवंबर को सुनाया जायेगा. यह सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए लंबित है.

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