सीवान : चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत ने मृतक के पुत्र द्वारा साक्ष्य के दौरान पक्षद्रोही होने पर छह अभियुक्तों को बरी कर दिया है. बताते चलें कि 25 अगस्त, 2015 को मैरवा बाजार में मझौली चौक स्थित कपड़ा व्यवासायी प्रेम कुशवाहा को रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.
इस मामले में व्यवासायी पुत्र दीपक कुमार उर्फ मंटू कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस द्वारा अनुसंधान करने के बाद चंदन सिंह, त्रिभुवन तिवारी, मैरवा थाना के हरपुर निवासी वशीर नट, श्रीनगर निवासी कृष्णा कुशवाहा, हरेंद्र कुशवाहा, भोपतपुर निवासी चंदन शुक्ल, दरौली थाना के कुमटी निवासी मुकेश पांडे के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.
कोर्ट में सूचक दीपक कुमार व अन्य गवाहों द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया. इसके बाद कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपितों को रिहा कर दिया. एडीजे दो अवधेश कुमार दूबे ने एक माह पूर्व चंदन सिंह को रिहा किया था. इस मामले में अभियोजन की तरफ से एपीपी रवींद्र नाथ शर्मा तथा बचाव पक्ष की तरफ से वरीय अधिवक्ता इष्टदेव तिवारी व राजेश सिंह ने अपना-अपना पक्ष रखा. एडीजे चार मनोज कुमार ने साक्ष्य के अभाव में सभी अारोपितों को बरी कर दिया.