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हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास

सीवान : बुधवार को एडीजे दो अवधेश कुमार दूबे ने हत्या करने के मामले में एक शिक्षक व उसके पुत्र और भतीजा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. बताते चलें कि दरौली थाने के बलुआ मठियां गांव के अनिल कुमार यादव के पिता कोमल यादव की 24 मई, 2003 को गोली मारकर हत्या कर […]

सीवान : बुधवार को एडीजे दो अवधेश कुमार दूबे ने हत्या करने के मामले में एक शिक्षक व उसके पुत्र और भतीजा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. बताते चलें कि दरौली थाने के बलुआ मठियां गांव के अनिल कुमार यादव के पिता कोमल यादव की 24 मई, 2003 को गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में गवाहों की गवाही व दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने हत्यारोपित गांव के ही शिक्षक मदन यादव, पुत्र रामाशीष यादव व भतीजा रामबाबू यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. प्रत्येक को 55 हजार का जुर्माना किया है. यह हत्याकांड उस समय हुआ,

जब मदन यादव अपने घर की बगल में भूसे का खोप रख रहा था. मृतक कोमल यादव व उसके पुत्र अनिल यादव ने खोप रखने से मना किया कि बेटी की बरात आ रही है. बरात को बीतने के बाद ही खोप काे रखा जाये. इसी बात को लेकर कोमल यादव ने अनिल यादव को गोली मार दी गयी. गोली लगने से कोमल यादव की मृत्यु हो गयी.

एडीजे दो के कोर्ट में अभियोजन के ओर से एपीपी तारकेश्वर पटेल तथा बचाव पक्ष के ओर से इष्टदेव तिवारी ने बहस की. कोर्ट ने भादवि की धारा 302 में 25 हजार जुर्माना तथा आजीवन कारावास, 307 में 10 वर्ष की सजा व 20 हजार फाइन एवं 27 आर्म्स एक्ट में पांच वर्ष की सजा व 10 हजार जुर्माना किया है.

जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा काटनी होगी.

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