सीवान : एसीजेएम वन धीरेंद्र मिश्र ने न्यायालय द्वारा जारी कुर्की जब्ती आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर एसपी सौरभ कुमार साह पर शो-कॉज किया गया है. बताते चले कि 25 वर्ष पूर्व 29 अप्रैल, 1992 को अपराधी ने सीवान मुफस्सिल थाने के लकड़ी मकरियार मुख्य सड़क पर पिस्टल का भय दिखा कर मकरियार निवासी देव मुन्नी शर्मा की एक बाइक, घड़ी एवं नकद 5000 लूट लिये गये थे. इस मामले में पुलिस ने 1 मई, 1992 को जीबी नगर थाने के जगदीशपुर निवासी बबन सिंह के पुत्र रंजीत सिंह को गिरफ्तार का जेल भेजा था.
इसके बाद न्यायालय ने पांच अगस्त, 1992 को आरोप पत्र दाखिल किया. कोर्ट ने 26 अप्रैल, 1992 को उसके खिलाफ संज्ञान लिया था. 2004 में रंजीत की उपस्थिति के लिए कोर्ट द्वारा कुर्की जब्ती की प्रक्रिया करने का निर्देश संबंधित थाने को दिया था. साथ ही 2007 में उसकी उपस्थिति के लिए दुबारा कुर्की जब्ती करने का निर्देश न्यायालय द्वारा संबंधित थाने को दिया गया.
परंतु, न्यायालय का आदेश का अनुपालन एसपी के माध्यम से जीवी नगर थानाध्यक्ष द्वारा नहीं किया गया. न्यायालय के आदेश पालन नहीं किये जाने के कारण यह अभिलेख गत 25 वर्षों से न्यायालय में लंबित है. उच्च न्यायालय का आदेश है कि जब तक कोर्ट द्वारा की गयी प्रक्रिया का तामिला प्राप्त नहीं होगा.
तब तक मामले का निष्पादन नहीं करना है. कोर्ट द्वारा बार-बार एसपी के माध्यम से सर्विस रिपोर्ट मांगने पर भी पुलिस द्वारा नहीं दिये जाने को गंभीरता से लेते हुए एसीजेएम वन धीरेंद्र मिश्र ने एसपी सौरभ कुमार शाह पर शो-कॉज किया है.