बाइक के पीछे बिना हेलमेट के बैठे तो लगेगा एक हजार जुर्माना, जानिये बिहार में किस नियम को तोड़ने पर कितना देना होगा दंड
Author : Prabhat Khabar News Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 23 Mar 2021 7:57 AM
बाइक की पीछे वाली सीट पर बिना हेलमेट बैठने पर भी जुर्माना देना होगा. वैसे यह नियम पहले से है, लेकिन इसका पालन नहीं किया जाता रहा है. अब इस नियम का उल्लंघन करने पर बाइक सवार को एक हजार रुपया जुर्माना देना होगा.
पटना. बाइक की पीछे वाली सीट पर बिना हेलमेट बैठने पर भी जुर्माना देना होगा. वैसे यह नियम पहले से है, लेकिन इसका पालन नहीं किया जाता रहा है. अब इस नियम का उल्लंघन करने पर बाइक सवार को एक हजार रुपया जुर्माना देना होगा.
इसके अलावे यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर भी दंडित होना पड़ेगा. इसके लिए यातायात पुलिस 25 मार्च से पटना जिले में अभियान चलायेगी. यह अभियान लगातार 10 दिनों तक चलेगा.
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए चौक-चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की जायेगी. इसके अलावा बाइक पर ट्रिपल राइड करने वाले, तेजी से वाहन चलाने वाले, गलत ढंग से पार्किंग करने वालों और बगैर परमिट के चलने वाले ऑटो व टेंपो, गलत दिशा से वाहन चलाने वाले व बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई की जायेगी.
ट्रैफिक एसपी अमरकेश डी ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ 25 मार्च से अभियान चलाया जायेगा और उनसे जुर्माना की वसूली की जायेगी.
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चारपहिया वाहन चलाने के समय सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये
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गलत तरीके से वाहन की पार्किंग करने पर 500 रुपये
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बाइक पर ट्रिपल राइड करने पर 1000 रुपये
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बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर 1000 रुपये
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पीछे वाली सीट पर बिना हेलमेट बैठने पर 1000 रुपये
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बिना परमिट ऑटो चलाने पर 2000 रुपये
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बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये
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गलत दिशा में वाहन चलाने पर 5000 रुपये
Posted by Ashish Jha
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