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आर्म्स एक्ट मामले में आरोपित को तीन वर्ष सश्रम कारावास

Updated at : 26 Sep 2024 9:27 PM (IST)
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आर्म्स एक्ट मामले में आरोपित को तीन वर्ष सश्रम कारावास

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी छह अरविंदर प्रकाश ने गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आर्म्स एक्ट मामले में आरोपित व्यक्ति को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

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डुमरा कोर्ट. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी छह अरविंदर प्रकाश ने गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आर्म्स एक्ट मामले में आरोपित व्यक्ति को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. फैंसले में कहा गया है कि अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. सजा पाया मो अली अकबर मेहसौल थाना क्षेत्र के मेहसौल गांव निवासी मो ताहिर का पुत्र है. मामले में सरकार की ओर से प्रभारी जिला अभियोजन पदाधिकारी रोहित कुमार ने पक्ष रखा. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता इंद्रकांत चौधरी ने बहस किया.

— क्या है पूरा मामला

23 जनवरी 2021 को मेहसौल थाना (तत्कालीन ओपी) पुलिस को सूचना मिली थी कि बाजार समिति में कुछ लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं. जिस सूचना के आलोक में पुलिस टीम वहां पहुंची, जहां एक व्यक्ति भागने लगा, जिसे पकड़ा गया. उसके कमर से एक देसी पिस्टल तथा चाकू बरामद हुआ. इस संबंध में तत्कालीन पुलिस पदाधिकारी दिवस कांत चौधरी के बयान के आधार पर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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