हत्या मामले में छह को 10 वर्ष की सजा

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सिविल कोर्ट शिवहर में शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश उदयवंत कुमार ने मारपीट के दौरान हुई हत्या मामले में दोषी पाए गए 6 अभियुक्तों को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है.

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शिवहर: सिविल कोर्ट शिवहर में शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश उदयवंत कुमार ने मारपीट के दौरान हुई हत्या मामले में दोषी पाए गए 6 अभियुक्तों को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है. साथ ही 5 हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया गया है. उक्त जानकारी लोक अभियोजक शैलेंद्र कुमार ने दी है. उन्होंने बताया कि पिपराही थाना क्षेत्र के धनकौल गांव में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा मारपीट के दौरान रामप्रसाद साह की पत्नी बचनी देवी की हत्या कर दी गई. जिसमें पिपराही पुलिस ने थाने में कांड दर्ज करते हुए हत्या मामले की अनुसंधान कर न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किया गया.जिसमें जिला जज ने धनकौल गांव निवासी इंद्रजीत राय, कृष्णा राय, दिलीप राय, रुपेश राय, रौशन राय, नंदलाल राय को साक्ष्य के आधार पर दोषी करार करते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है.तथा 5 हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया गया है.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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