पंचायत परिसीमन को लेकर निर्वाचन आयोग का बड़ा निर्देश: 10 सितंबर तक मोबाइल ऐप पर दर्ज होगी ब्लॉक की चौहद्दी

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पंचायत परिसीमन को लेकर निर्वाचन आयोग का बड़ा निर्देश: 10 सितंबर तक मोबाइल ऐप पर दर्ज होगी ब्लॉक की चौहद्दी

राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत परिसीमन के लिए एन्यूमरेशन ब्लॉक की चौहद्दी मोबाइल ऐप पर 10 सितंबर तक दर्ज करने का निर्देश दिया है। पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।

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पंचायत परिसीमन निर्देश: राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत परिसीमन की प्रक्रिया को पारदर्शी, त्रुटिरहित और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए रफ्तार तेज कर दी है. आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) सह जिलाधिकारियों को इस संबंध में कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जारी आदेश के तहत वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन और नए परिसीमन के लिए एन्यूमरेशन ब्लॉक की चौहद्दी मोबाइल ऐप पर दर्ज करने का कार्य हर हाल में 10 सितंबर तक पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया है.

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2011 की जनगणना के आंकड़ों पर पुनर्गठन

राज्य निर्वाचन आयोग के संयुक्त निर्वाचन आयुक्त द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना के आलोक में ग्राम पंचायतों और पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है. इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए वर्ष 2011 की जनगणना से संबंधित एन्यूमरेशन ब्लॉक की जनसंख्या, चौहद्दी और संबंधित मानचित्र सभी जिलों को उपलब्ध करा दिए गए हैं.

नौ दिशाओं की चौहद्दी दर्ज करने के नियम

आयोग के तकनीकी मानकों के अनुसार प्रखंड स्तर पर कर्मियों द्वारा मोबाइल ऐप के जरिए एन्यूमरेशन ब्लॉक की सीमा से जुड़े नौ मुख्य बिंदुओं की ऑनलाइन प्रविष्टि की जाएगी :

  • चार मुख्य दिशाएं : उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम.
  • चार उप-दिशाएं : उत्तर-पूर्व, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व एवं दक्षिण-पश्चिम.
  • केंद्रीय बिंदु : ब्लॉक का सटीक केंद्र (सेंटर पॉइंट).

समय पर कार्य पूरा कराने की सख्त हिदायत

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने स्तर से प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) और तकनीकी कर्मियों की जवाबदेही तय करें. आयोग का स्पष्ट मानना है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निष्पक्ष और सटीक परिसीमन के लिए यह डिजिटल डेटा एंट्री अत्यंत महत्वपूर्ण है. इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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