फेसबुक पर फोटो डालने के विवाद में हत्या मामले में आरोपी को चार साल की सजा
फेसबुक पर युवती की फोटो अपलोड करने को लेकर हुए विवाद ने एक युवक की जान ले ली. इस मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी को चार साल की जेल की सजा सुनाई है. पुलिस की त्वरित कार्रवाई और पुख्ता सबूतों ने त्वरित न्याय सुनिश्चित किया.
Facebook photo murder case: सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी थाना क्षेत्र में फेसबुक पर युवती की फोटो अपलोड करने को लेकर हुए विवाद के बाद युवक की हत्या के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है. बाजपट्टी थाना कांड संख्या 308/24 में सुनवाई करते हुए अदालत ने मुख्य आरोपी रूपेश कुमार को चार साल के कारावास की सजा सुनाई है.
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Sitamarhi News: चाकू मारकर की गई थी हत्या
यह सनसनीखेज घटना आठ नवंबर 2024 की है. वादिनी की पुत्री की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अपलोड करने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ था. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी रूपेश कुमार ने वादिनी के पुत्र पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया. इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी.
social media photo dispute: पुलिस की मजबूत पैरवी से मिली सजा
वारदात के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया था और गहन अनुसंधान के बाद न्यायालय में समय पर आरोप-पत्र दाखिल किया. पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा बुधवार देर शाम जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि विशेष लोक अभियोजक रमेश कुमार गुप्ता द्वारा दी गई ठोस दलीलों, पुलिस द्वारा प्रस्तुत पुख्ता साक्ष्यों और चार्जशीट के आधार पर माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार दिया. इस त्वरित न्याय से पीड़ित परिवार को राहत मिली है और अपराधियों में कड़ा संदेश गया है.
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