हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल होने पर बड़ा एक्शन, रजाउल्ला नामक युवक पर केस दर्ज

Updated:
विज्ञापन

हर्ष फायरिंग करते व्यक्ति की तस्वीर

पुलिस ने शादियों और खुशी के मौकों पर की जाने वाली हर्ष फायरिंग पर कड़ा शिकंजा कस दिया है. अब लाइसेंसी हथियार से भी फायरिंग करने पर लाइसेंस रद्द होगा और केस दर्ज होगा. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर एक युवक पर एफआईआर दर्ज की गई है.

विज्ञापन

Parihar Harsh Firing: शादी या किसी भी खुशी के मौके पर रुतबा दिखाने के लिए की जाने वाली हर्ष फायरिंग पर अब पुलिस ने पूरी तरह शिकंजा कस दिया है. पुलिस की साफ चेतावनी है कि हर्ष फायरिंग करने वाले अब सीधे सलाखों के पीछे जाएंगे. इतना ही नहीं, जो लोग हर्ष फायरिंग के लिए उकसाएंगे, उन पर भी पुलिस सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी. पुलिस ने ऐसे हुड़दंगियों से निपटने के लिए एक पुख्ता कार्ययोजना तैयार कर ली है.

आपके शहर में

विज्ञापन

लाइसेंसी हथियार से फायरिंग पर भी रद्द होगा लाइसेंस

परिहार के थानाध्यक्ष पंकज कुमार यादव ने बताया कि हर्ष फायरिंग करना पूरी तरह से कानूनन अपराध है. अक्सर ऐसी घटनाओं में निर्दोष लोगों की जान चली जाती है या वे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं. इसके अलावा, सरेआम शस्त्रों का प्रदर्शन करने से आम जनता में भय का माहौल पैदा होता है. थानाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी ठोस वजह के अपने लाइसेंसी हथियार से भी फायरिंग करता है, तो उसे अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा. ऐसे मामलों में दोषी का शस्त्र लाइसेंस तो रद्द किया ही जाएगा, साथ ही उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

वीडियो वायरल होने पर युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

इधर, सोशल मीडिया पर हर्ष फायरिंग का एक वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद स्थानीय थाना में कांड संख्या 184/26 दर्ज किया गया है. पुलिस ने वायरल वीडियो पर स्वतः संज्ञान लेते हुए फायरिंग करने वाले युवक की पहचान कर ली है. आरोपी युवक की पहचान एकडंडी डेम्हुआ टोले वार्ड 11 के निवासी अब्दुल मन्नान के 28 वर्षीय पुत्र रजाउल्ला के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 353 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25(9) के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस की इस सख्ती से अब खुशी के माहौल में खलल डालने वालों में हड़कंप मचा हुआ है.


विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन