रीगा : प्रखंड की कुशमारी पंचायत के वार्ड नंबर-12 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या-91 पर सेविका का चयन हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में समय पर हुआ होता तो शायद संगीता सुमन सेविका बन गयी रहती. समय पर चयन की कार्रवाई नहीं किये जाने से अब उसकी उम्र सेविका पद के लिए निर्धारित उम्र को पार कर गयी है. वैसे वह हिम्मत नहीं हारी है. संगीता का आरोप है कि आवेदन देते-देते वह थक गयी, पर चयन की कार्रवाई नहीं की गयी, जबकि हाईकोर्ट ने फिर से चयन करने का आदेश दिया था.– क्या है पूरा मामलाकेंद्र संख्या-91 पर सेविका में बहाली के लिए वर्ष 2003 में संगीता ने भी आवेदन किया था. हालांकि सेविका के रूप में प्रमीला श्रीवास्तव का चयन किया गया था. यह चयन गलत तरीके से किये जाने का आरोप लगा संगीता हाइकोर्ट में एक वाद दायर की थी. वर्ष 2005 में हाईकोर्ट ने फिर से आम सभा कर चयन करने का आदेश दिया. इसी बीच, प्रमीला की बहाली शिक्षिका के रूप में हो गयी और वह सेविका पद से त्याग पत्र दे दिया. उक्त केंद्र पर सेविका के चयन के लिए वर्ष 2010-12 में लिये गये आवेदन के आलोक में मेधा सूची प्रकाशित की गयी. इसके विरोध में संगीता ने चयन समिति के अध्यक्ष सह मुखिया को आवेदन दिया और हाइकोर्ट के फैसले के आधार पर चयन का अनुरोध किया. बावजूद मामला लटका हुआ है. संगीता ने बताया कि सेविका के लिए उम्र सीमा 40 वर्ष है जबकि उसकी उम्र 43 वर्ष हो चुकी है.
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काश ! समय पर हुआ होता सेविका चयन
रीगा : प्रखंड की कुशमारी पंचायत के वार्ड नंबर-12 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या-91 पर सेविका का चयन हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में समय पर हुआ होता तो शायद संगीता सुमन सेविका बन गयी रहती. समय पर चयन की कार्रवाई नहीं किये जाने से अब उसकी उम्र सेविका पद के लिए निर्धारित उम्र को पार […]
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