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अवैध शराब मामले में गिरफ्तार दारोगा की जमानत खारिज

Updated at : 17 Aug 2019 3:57 AM (IST)
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अवैध शराब मामले में गिरफ्तार दारोगा की जमानत खारिज

कार्रवाई : नगर थाना के एक कमरे से बरामद हुई थी शराब सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार को कर लिया गया था गिरफ्तार एसपी के अनुशंसा पर थानाध्यक्ष हो गये थे निलंबित उत्पाद विभाग, पटना की निगरानी टीम ने की थी छापेमारी डुमरा कोर्ट :अवैध शराब के मामले में गिरफ्तार नगर थाना के दारोगा प्रमोद कुमार […]

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कार्रवाई : नगर थाना के एक कमरे से बरामद हुई थी शराब

सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार को कर लिया गया था गिरफ्तार
एसपी के अनुशंसा पर थानाध्यक्ष हो गये थे निलंबित
उत्पाद विभाग, पटना की निगरानी टीम ने की थी छापेमारी
डुमरा कोर्ट :अवैध शराब के मामले में गिरफ्तार नगर थाना के दारोगा प्रमोद कुमार की जमानत याचिका शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश शिव कुमार ने खारिज कर दिया.
दारोगा के अधिवक्ता ने कहा, प्रमोद बेकसूर : वरीय अधिवक्ता अखिलेंद्र ने दारोगा की ओर से पक्ष रखते हुए उसे बेकसूर बताया. उन्होंने कहा कि प्रमोद कुमार पूरी तरह निर्दोष है. जप्त शराब दारोगा के पास से बरामद नही किया गया है. दरोगा प्रमोद कुमार ने गत 4 जुलाई की रात्रि में गस्ती के दौरान शराब जब्त किया था. तस्कर का पीछा कर पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन वह शराब का कार्टन फेंक कर भागने में सफल रहा. दारोगा ने जप्त शराब का कार्टन की जप्ति सूची व लिखित आवेदन थनाध्यक्ष सुबोध कुमार मिश्रा को देते हुए घटना से अवगत करा दिया था. जप्त शराब को भी थानाध्यक्ष के हवाले कर दिया गया.
प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दारोगा ने कहा, लेकिन थानाध्यक्ष ने प्राथमिकी दर्ज नही की. प्रमोद कुमार की कोई गलती नही है, वह नगर थाने का एक कर्मी है तथा मालखाना व आगे की करवाई की जिमेदारी थनाध्यक्ष की होती है. बिना थनाध्यक्ष के अनुमति के मालखाने में कोई भी सामान नही रखा जा सकता है. थानाध्यक्ष द्वारा अपने आप को बचाने के लिए स्पेशल टीम को गलत सूचना दी गयी. यह एक विचारणीय विषय है. किसी भी प्रकार की कोई समाग्री थाना के मालखाना में बिना थानाध्यक्ष के अनुमति के अनुमति के नही रखा जा सकता.
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