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मालखाना और जब्त शराब की जवाबदेही थानाध्यक्ष की

Updated at : 08 Aug 2019 1:29 AM (IST)
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मालखाना और जब्त शराब की जवाबदेही थानाध्यक्ष की

कोर्ट ने केस डायरी मांगी, सुनवाई 16 अगस्त को डुमरा कोर्ट :नगर थाना में जब्त शराब की हेराफेरी में गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार-2 की ओर से बुधवार को एडीजे द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश शिव कुमार शुक्ला के न्यायालय में जमानत याचिका दायर की गयी. कोर्ट ने केस डायरी की मांग करते हुए जमानत पर […]

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कोर्ट ने केस डायरी मांगी, सुनवाई 16 अगस्त को
डुमरा कोर्ट :नगर थाना में जब्त शराब की हेराफेरी में गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार-2 की ओर से बुधवार को एडीजे द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश शिव कुमार शुक्ला के न्यायालय में जमानत याचिका दायर की गयी. कोर्ट ने केस डायरी की मांग करते हुए जमानत पर सुनवाई की तिथि 16 अगस्त निर्धारित की. दो अगस्त को उत्पाद विभाग की निगरानी टीम ने नगर थाना में छापेमारी कर अवैध शराब बरामद किया था. इसके बाद सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि नगर थानाध्यक्ष सुबोध कुमार मिश्रा को निलंबित कर दिया गया था.
अधिवक्ता अखिलेश्वर ने कोर्ट से कहा कि बरामद अवैध शराब से सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार का कोई लेना-देना नहीं है. वह नगर थाने के एक पुलिसकर्मी हैं. बरामद शराब की सारी जवाबदेही थानाध्यक्ष व मालखाना प्रभारी की होती है. अधिवक्ता ने कहा कि प्रमोद कुमार ने 4 जुलाई को रात्रि गश्ती के के दौरान रिंग बांध मिरचाई पट्टी से शराब बरामद किया था. गश्ती के दौरान बाइक सवार दो लोग कार्टन फेंक कर भाग गये.
उन्होंने कार्टन को बरामद कर जप्ती सूची व लिखित आवेदन के साथ थानाध्यक्ष सुबोध कुमार मिश्रा को दे दिया था. जब्त शराब को उनके हवाले कर दिया गया था. तब थानाध्यक्ष ने प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही थी. लेकिन, थानाध्यक्ष ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की. अधिवक्ता ने कहा कि प्रमोद एक स्वच्छ छवि के दारोगा हैं. विशेष लोक अभियोजक श्रीगोपाल ने मामले की सत्यता केलिए केस डायरी को आवश्यक बताया.
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