डुमरा कोर्ट : एक ही परिवार के तीन-तीन व्यक्तियों पर जानलेवा हमला किये जाने के एक मामले में द्वितीय सहायक सत्र न्यायाधीश सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ज्योति कुमारी ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपीत सहियारा थाना क्षेत्र के सहियारा गांव निवासी लक्ष्मण सिंह, चुनचुन सिंह व राजेश सिंह को दोषी पाते हुये सात-सात वर्ष की कारावास व सात-सात हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी है.
चिकित्सक समेत तीन पर मुकदमा दायर
डुमरा कोर्ट. परिहार थाना क्षेत्र के अंदौली गांव निवासी परशुराम राय ने नगर के बाइपास रोड निवासी डाॅ राजीव कुमार, मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के मेहंदी हसन चौक स्थित आरबीएम हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के व्यवस्थापक व डुमरा थाना क्षेत्र के डुमरा बड़ी बाजार निवासी एंबुलेंस चालक रकटु राय को अारोपित कर सीजेएम सरोज कुमारी की अदालत में मुकदमा दर्ज कराया है.
बताया है कि 25 जून को उसकी बहू अर्चना देवी की तबियत अचानक खराब हो गयी. जिसे इलाज के लिये वह सीतामढ़ी लाया. जहां से वह ड्राइवर रकटु राय के बातों में आकर डाॅ राजीव कुमार के यहां ले गया. जहां राजीव कुमार ने उसकी बहू की स्थिति दयनीय बताकर मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया.
जहां उक्त लोगों ने विभिन्न चेकअप व ऑपरेशन के नाम पर करीब दो लाख रुपये ठग लिया, पर उसकी बहू का पेट दर्द ठीक नहीं हुआ. कोर्ट ने मामले में नगर थाना को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है.