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24 घंटे में लगायें फायर सेफ्टी

सख्ती. पेट्रोल पंप व मॉल संचालकों को अग्निशमन विभाग ने िदया निर्देश सीतामढ़ी : जिले में अब फायर सेफ्टी की अनदेखी सरकारी-गैर सरकारी संस्थान, कार्यालय व व्यावसायिक केंद्रों पर महंगी पड़ेगी. इतना हीं नहीं मकानों के निर्माण में भी फायर एक्ट का पालन करना होगा. मकान निर्माण के लिए अग्निशमन विभाग से मंजूरी लेनी पड़ेगी. […]

सख्ती. पेट्रोल पंप व मॉल संचालकों को अग्निशमन विभाग ने िदया निर्देश

सीतामढ़ी : जिले में अब फायर सेफ्टी की अनदेखी सरकारी-गैर सरकारी संस्थान, कार्यालय व व्यावसायिक केंद्रों पर महंगी पड़ेगी. इतना हीं नहीं मकानों के निर्माण में भी फायर एक्ट का पालन करना होगा. मकान निर्माण के लिए अग्निशमन विभाग से मंजूरी लेनी पड़ेगी.
बगैर अग्निशमन विभाग की स्वीकृति के बनाये गये मकान अवैध माने जायेंगे, वहीं फायर एक्ट उल्लंघन की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी. फायर सेफ्टी के पालन को जिला अग्निश्मन विभाग ने कमर कस ली है.
इसके तहत विभाग ने पेट्रोल पंप संचालकों व मॉल को निशाने पर लिया है. जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालक व मॉल मालिकों को नोटिस भेज कर 24 घंटे के भीतर पेट्रोल पंप व मॉल में अग्निशमन यंत्र लगाने का आदेश दिया है. अन्यथा पेट्रोल पंप व मॉल को सील करने की चेतावनी दी है.
जिला अग्निशमन पदाधिकारी शशिकांत शर्मा ने पेट्रोल पंप व मॉल संचालकों के अलावा जिले में चल रहे फैक्ट्री, कोल्ड स्टोरेज, नर्सिंग होम व शिक्षण संस्थान के अलावा सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों को नोटिस भेज कर अग्निशमन यंत्र लगाने का आदेश दिया है. अग्निशमन पदाधिकारी शर्मा ने बताया है कि जिले में हर हाल में फायर सेफ्टी एक्ट का पालन कराया जाना है. बताया की कुछ पेट्रोल पंप संचालकों को छोड़ अधिकांश में अग्निशमन यंत्र का अभाव है. लिहाजा उन्हें नोटिस भेजा गया है. वहीं अग्निशमन यंत्र लगाने का आदेश दिया गया है. आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी.
बताया की विभाग द्वारा लगातार निरीक्षण भी किया जा रहा है. श्री शर्मा ने बताया की थोड़े रुपये बचत करने की लोगों की मानसिकता के चलते अगलगी जैसे हादसे होते है. जिसमें जान-माल को नुकसान पहुंचता है.
नहीं माना आदेश, तो पंप व मॉल होंगे सील
पेट्रोल पंप, मॉल, फैक्टरी, कोल्ड स्टोरेज, नर्सिंग होम, सरकारी व
गैर सरकारी कार्यालयों में फायर एक्ट के पालन का आदेश
अग्निशमन विभाग ने भेजा नोटिस, अग्निशमन यंत्र लगाने का आदेश
अब मकानों के निर्माण के लिए भी अग्निशमन विभाग की लेनी होगी स्वीकृति
मकान के निर्माण में फायर सेफ्टी का करना होगा पालन

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