शेखपुरा में आज राष्ट्रीय लोक अदालत, 7 पीठों पर मामलों की होगी सुनवाई, इनका होगा निपटारा
प्रतीकात्मक तस्वीर
Sheikhpura National Lok Adalat : शेखपुरा में शनिवार, 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. सुलहनीय मामलों के निपटारे के लिए 7 पीठों का गठन किया गया है. बैंक ऋण, बिजली, श्रम और यातायात चालान जैसे विभिन्न प्रकार के मामलों को आपसी सहमति से सुलझाया जाएगा, जिसमें 90 दिन पुराने ट्रैफिक चालान पर 50% तक की छूट का विशेष प्रावधान है.
Sheikhpura National Lok Adalat : शेखपुरा में शनिवार 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से न्यायालय परिसर में इसका आयोजन किया जाएगा. लोक अदालत में न्यायालय में लंबित सुलहनीय मामलों के साथ कई तरह के मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा.
7 पीठों का किया गया गठन
राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए शेखपुरा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से कुल 7 पीठों का गठन किया गया है. इन पीठों का नेतृत्व न्यायिक पदाधिकारियों को सौंपा गया है. पीठ में अधिवक्ताओं और न्यायालय कर्मियों को भी शामिल किया गया है.
कई तरह के मामलों का होगा निपटारा
लोक अदालत में बैंक ऋण, नीलाम वाद, खनन, माप-तौल, श्रम, बिजली और टेलीफोन से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाएगा. इसके अलावा यातायात चालान से जुड़े मामलों को भी लोक अदालत के माध्यम से सुलझाने की तैयारी है.
तीन न्यायिक पदाधिकारियों की जगह पीठ का पुनर्गठन
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी, दलित उत्पीड़न अत्याचार निवारण अधिनियम से जुड़े मामलों के न्यायाधीश नीरज किशोर और पॉक्सो के न्यायाधीश रविंद्र कुमार के पटना के ज्ञान भवन में आयोजित उच्च स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेने के कारण पीठ का पुनर्गठन किया गया है.
लोगों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क
राष्ट्रीय लोक अदालत में आने वाले लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से पेयजल और सुरक्षा समेत अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं. लोगों को आवश्यक जानकारी देने के लिए न्यायालय परिसर में हेल्प डेस्क भी बनाया गया है.
सुशील प्रसाद ने बताया आयोजन का उद्देश्य
विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुशील प्रसाद ने बताया कि शनिवार को न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा. उन्होंने अधिक से अधिक मामलों को आपसी सहमति से हल कराने और लोगों को सरल, सुगम एवं त्वरित न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास करने की बात कही.
लोक अदालत का फैसला माना जाता है अंतिम
सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए गए मामलों को अंतिम माना जाता है. यहां समझौते के आधार पर मामलों का निपटारा होने के बाद सामान्य तौर पर उनके खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील या रिवीजन का प्रावधान नहीं रहता. लोक अदालत का उद्देश्य विवाद को लंबा खींचने के बजाय दोनों पक्षों की सहमति से समाधान कराना है.
लोक अदालत में किसी पक्ष की हार या जीत नहीं
लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता आपसी सहमति से विवाद का समाधान है. इसमें किसी एक पक्ष को विजेता और दूसरे को पराजित मानने के बजाय दोनों पक्षों के बीच विवाद समाप्त करने पर जोर दिया जाता है. इससे पक्षकारों के बीच संवाद और सौहार्द बनाए रखने में मदद मिलती है.
90 दिन पुराने ट्रैफिक चालान पर विशेष नजर
इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में 90 दिन पुराने यातायात चालान के मामलों को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. ऐसे मामलों का निपटारा कराने वाले लोगों को चालान की राशि में 50% तक की आर्थिक राहत मिलने की संभावना है. अलग-अलग प्रकार के यातायात चालान में निर्धारित राशि में 50% तक कमी के साथ भुगतान की व्यवस्था को लेकर प्रचार-प्रसार भी किया गया है.
पहले से चल रही थी तैयारी
राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से लंबे समय से तैयारी की जा रही थी. इसे लेकर अधिवक्ताओं, जिला प्रशासन के अधिकारियों, ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के सरपंच, न्याय मित्र, थानाध्यक्ष और नीलाम वाद से जुड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक और मंत्रणा की गई.
क्या है राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य
राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य ऐसे मामलों का त्वरित और आपसी सहमति से निपटारा करना है, जिनमें समझौते की संभावना होती है. इससे लोगों को लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिल सकती है और दोनों पक्षों के बीच विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से समाप्त करने का अवसर मिलता है.
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