शेखपुरा में राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन, 90 दिन पुराने ट्रैफिक चालान निपटाने को लगी लंबी कतार
राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत उद्घाटन
Sheikhpura National Lok Adalat : शेखपुरा में राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाना है. इस आयोजन में न्यायिक पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं और आम लोगों ने भाग लिया. खासकर 90 दिन पुराने ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए विशेष पीठें लगाई गईं.
Sheikhpura National Lok Adalat : शेखपुरा में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत उद्घाटन किया गया. प्रभारी प्रधान जिला जज सतीश कुमार झा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की. इस मौके पर न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी, बैंक प्रबंधक तथा लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लिए पहुंचे बड़ी संख्या में महिला और पुरुष मौजूद रहे.
न्यायिक प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने पर जोर
उद्घाटन के दौरान प्रभारी प्रधान जिला जज सतीश कुमार झा ने लोक अदालत के गठन और इसके उद्देश्यों की जानकारी दी. उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में भाग लेकर अपने विवादों का समाधान कराने की अपील की. उन्होंने लोक अदालत को भारत में विवाद निपटारे की प्राचीन परंपरा और संविधान की मूल भावना के अनुरूप बताया.

मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास
प्रभारी प्रधान जिला जज ने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को सरल, सुगम और मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है. उन्होंने विभिन्न न्यायिक निर्णयों का हवाला देते हुए लोगों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की. जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने भी लोगों को लोक अदालत के माध्यम से मामलों के निपटारे के लिए आगे आने को कहा.
बैंक ऋण मामलों के समाधान की भी अपील
जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष चंद्रमौली यादव ने लोक अदालत की सफलता में सभी पक्षों के सहयोग की सराहना की. उन्होंने बैंक प्रबंधकों से ऋण संबंधी मामलों के समाधान में उदार रवैया अपनाने की अपील की, ताकि अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति से निपटारा हो सके.

सभी पीठों के कामकाज का लिया जायजा
उद्घाटन समारोह के बाद प्रभारी प्रधान जिला जज ने लोक अदालत के लिए गठित सभी पीठों के कामकाज का अवलोकन किया. उन्होंने अधिकारियों और संबंधित कर्मियों से मामलों के निपटारे के दौरान लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने और उनके कार्यों को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने का आग्रह किया.
सात पीठों का किया गया है गठन
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए सात पीठों का गठन किया गया है. इन पीठों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा किया जा रहा है. न्यायिक पदाधिकारियों के साथ अधिवक्ता और संबंधित विभागों के अधिकारी मामलों के समाधान में जुटे हैं.

90 दिन पुराने ट्रैफिक चालान के लिए दो विशेष पीठ
पटना उच्च न्यायालय के निर्देश के तहत 90 दिन पुराने यातायात चालानों के निपटारे के लिए विशेष रूप से दो पीठ बनाए गए हैं. इन दोनों पीठों के सामने चालान के मामलों के निपटारे के लिए लोगों की लंबी कतार देखी गयी. इससे पता चला कि बड़ी संख्या में लोग पुराने ट्रैफिक चालानों का समाधान कराने के लिए लोक अदालत पहुंचे हैं.
परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस भी रही सक्रिय
ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों के निपटारे में न्यायिक पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं के साथ परिवहन विभाग तथा यातायात थाना पुलिस के अधिकारी और कर्मी भी सक्रिय रहे. संबंधित विभागों के सहयोग से लोगों के मामलों की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.
कई विभागों से जुड़े मामलों के समाधान का मौका
राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे का अवसर उपलब्ध कराया गया है. बैंक ऋण, समझौता योग्य न्यायालयी मामले और अन्य संबंधित विवादों को आपसी सहमति से सुलझाने की प्रक्रिया चल रही है. लोक अदालत का उद्देश्य लंबित विवादों का सरल और त्वरित समाधान उपलब्ध कराना है.
बड़ी संख्या में पहुंचे लोग
लोक अदालत के उद्घाटन के बाद विभिन्न मामलों के निपटारे के लिए लोगों की मौजूदगी बनी रही. खासकर 90 दिन पुराने ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए गठित विशेष पीठ के पास लोगों की लंबी कतार नजर आयी. संबंधित विभागों के अधिकारी मामलों के जल्द निपटारे में जुटे रहे.
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