शेखपुरा: उत्पाद विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी; दो महिला शराब कारोबारी गिरफ्तार, 13.5 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ भेजी गईं जेल
गिरफ्त में महिला कारोबारी | Prabhat Khabar Network
शेखपुरा में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर दो महिला शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है. दोनों महिलाओं को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.
Sheikhpura News: जिले में पूर्ण शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने और अवैध शराब निर्माण व बिक्री पर नकेल कसने के उद्देश्य से मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग ने शुक्रवार को विशेष छापेमारी अभियान चलाया. विभाग की अलग-अलग टीमों ने गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दो महिला शराब कारोबारियों को रंगे हाथ धर दबोचा. इनके पास से कुल 13.5 लीटर अवैध देसी चुलाई शराब जब्त की गई है.
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कमलबीघा से पहली गिरफ्तारी, घर के पास छिपा रखी थी शराब
उत्पाद थानाध्यक्ष अमित आनंद ने बताया कि उत्पाद विभाग की पहली टीम ने शेखपुरा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कमलबीघा गांव में छापेमारी की. विभाग को सूचना मिली थी कि गांव में अवैध रूप से महुआ चुलाई शराब तैयार कर उसकी बिक्री की जा रही है. मौके से लल्लू चौधरी की पत्नी चंपा देवी को गिरफ्तार किया गया. तलाशी के दौरान उसके घर के बगल से 5 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद की गई.
बरबीघा के नारायणपुर में शराब बनाते पकड़ी गई दूसरी महिला
दूसरी कार्रवाई उत्पाद विभाग के विशेष दल द्वारा बरबीघा नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत नारायणपुर मोहल्ले में की गई. यहां गुप्त सूचना के आधार पर की गई घेराबंदी में स्वर्गीय सुरेश चौधरी की पत्नी गीता देवी को अपने ईंट के पक्के मकान में अवैध शराब का निर्माण करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस टीम ने घर की तलाशी ली, जहां सीढ़ी के नीचे छिपाकर रखी गई 8.500 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद हुई.
कोर्ट में पेशी के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया
छापेमारी के बाद दोनों महिला कारोबारियों को जब्त शराब के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच जिला मुख्यालय स्थित उत्पाद थाना लाया गया. उत्पाद थानाध्यक्ष अमित आनंद ने बताया कि दोनों अभियुक्तों के खिलाफ बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई. थाने में आवश्यक कागजी प्रक्रिया और गहन पूछताछ के उपरांत दोनों को उत्पाद मामलों के विशेष न्यायाधीश सतीश कुमार झा की अदालत में प्रस्तुत किया गया. अदालत ने दोनों महिलाओं को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में मंडल कारा (जेल) भेजने का आदेश दिया.
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