जेल में बंदियों को बताए गए उनके कानूनी अधिकार, प्ली बार्गेनिंग पर हुआ विशेष जागरूकता कार्यक्रम

बंदियों को कानूनी जानकारी देते पैनल अधिवक्ता अशोक कुमार पटेल व अन्य
शिवहर मंडल कारा में बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े प्रावधानों की जानकारी देने के लिए एक विशेष विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में प्ली बार्गेनिंग और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सरल भाषा में समझाया गया.
Sheohar News: मंडल कारा शिवहर में सोमवार को बंदियों के बीच प्ली बार्गेनिंग और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी देना था.
कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार बंदियों को सरल भाषा में कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई.
प्ली बार्गेनिंग के प्रावधानों को समझाया
पैनल अधिवक्ता अशोक कुमार पटेल ने बताया कि अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ललन कुमार रजक के निर्देश पर यह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया.
उन्होंने कहा कि प्ली बार्गेनिंग और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस जैसे कानूनी प्रावधान उपयुक्त मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को सरल, त्वरित और प्रभावी बनाने में सहायक होते हैं. इससे पात्र व्यक्तियों को कानून के अनुसार समय पर राहत मिल सकती है.
न्यायालयों का बोझ कम करने में भी सहायक
अशोक कुमार पटेल ने बताया कि इन प्रावधानों से न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ कम होता है और पात्र अभियुक्तों को शीघ्र न्याय मिलने में मदद मिलती है.
उन्होंने बंदियों से अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी रखने और आवश्यक होने पर विधिक सहायता का लाभ लेने की अपील की.
आगे भी होंगे जागरूकता कार्यक्रम
कार्यक्रम में मौजूद पीएलवी अमित कुमार ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से बंदियों को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए ऐसे कार्यक्रम आगे भी नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे.
इस अवसर पर मंडल कारा के अधिकारी, कर्मी तथा अन्य संबंधित लोग उपस्थित रहे.
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