छपरा (सदर) : ठगी के शिकार उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने के लिए गठित जिला उपभोक्ता फोरम एक बार फिर पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कोरम के अभाव में बंद हो गया. पटना उच्च न्यायालय ने फोरम की पूर्व महिला सदस्य शक्ति प्रभा सिन्हा के द्वारा दायर सीडब्ल्यू जेसी 17211/16 में सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता फोरम में पदस्थापित महिला सदस्य विनीता देवी को तत्काल फोरम का कार्य करने से रोक लगा दिया है. ऐसी स्थिति में तीन सदस्यों वाले जिला उपभोक्ता फोरम में महज एक पुरुष सदस्य रमेश कुमार ही रह गये है.
जिला फोरम के अध्यक्ष का पद एक जुलाई 2015 से रिक्त है तो 31 अगस्त को पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जिला फोरम की महिला सदस्य के कार्य पर रोक लगाने से फोरम में उपभोक्ताओं को न्याय मिलना बंद हो गया है. जिला फोरम के प्रभारी अध्यक्ष रमेश कुमार के अनुसार शक्ति प्रभा सिन्हा के दायर सीडब्ल्यू जेसी में बिहार सरकार, खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग के प्रधान सचिव अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता संरक्षण बिहार पटना, अध्यक्ष,
चयन समिति, डीएम सारण तथा महिला सदस्य विनीता देवी को पक्षकार बनाया है. पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी के 31 अगस्त को दिये गये आदेश के बाद जिला फोरम में वादी के द्वारा कोर्ट के आदेश की प्रति उपलब्ध कराये जाने के बाद भी फोरम को बंद किये जाने के बाद प्रभारी अध्यक्ष ने कही.
मालूम हो कि फोरम के बंद होने से एक बार फिर जिला उपभोक्ता फोरम में मुकदमा दर्ज कराने वाले ठगी के शिकार उपभोक्ताओं को शीघ्र न्याय देने के बदले उनके मुकदमे में सिर्फ डेट पर डेट देने का काम शुरू हो गया. सरकार के द्वारा विगत डेढ़ वर्ष से ज्यादा समय से रिक्त अध्यक्ष के पद पर अबतक तैनाती नहीं की गयी है. मालूम हो की पूर्व में भी कोरम के अभाव में आधा दर्जन बार जिला उपभोक्ता फोरम बंद होते रहा है. जिसका खामियाजा ठगी के शिकार उपभोक्ताओं को होना पड़ रहा है.