छपरा (कोर्ट) : एक धार्मिक योग संस्थान के दलित प्रचारक को जाति सूचक शब्दों के साथ गाली -गलौज करने तथा जान लेवा हमला करते हुए आभूषण छीन लेने से संबंधित एक मामला सीजेएम न्यायालय में दर्ज करवाया गया है. उक्त मामला विहंगम योग संस्थान के प्रचारक व दिघवारा के मीरपुर भुआल निवासी भरत पासवान ने दर्ज कराते हुए इसी थाना क्षेत्र के राइपट्टी निवासी नौशाद अली, शमशाद अली व चकनुर के एजाज खां समेत अन्य को अभियुक्त बनाया है.
आरोप में कहा है कि अभियुक्तों ने उसे यह कह कर गाली-गलौज व मारपीट करते हुए सोने का महावीरी लॉकेट छीन लिया कि तुम गांव में घूम कर क्यों प्रवचन सुनाता है. सभी नामजदों ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की और गले में गमछा फंसा उसे ले जा रहे थे कि अन्य लोगों ने उसे छुड़ाया. सीजेएम राधेश्याम शुक्ला ने मामले में जानलेवा हमला व एससीएसटी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिघवारा थाने को दिया है.