पत्नी के हत्या मामले में पति दोषी करार

Published at :27 May 2016 4:49 AM (IST)
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पत्नी के हत्या मामले में पति दोषी करार

छपरा (कोर्ट) : पत्नी की जला कर हत्या कर दिये जाने के मामले में आरोपित बनाये गये पति को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का आदेश दिया है. गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश तिवारी ने भेल्दी थाना कांड संख्या 76‍/13 के सत्र वाद 542/14 की सुनवाई […]

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छपरा (कोर्ट) : पत्नी की जला कर हत्या कर दिये जाने के मामले में आरोपित बनाये गये पति को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का आदेश दिया है. गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश तिवारी ने भेल्दी थाना कांड संख्या 76‍/13 के सत्र वाद 542/14 की सुनवाई की. बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जहां आरोपित के पक्ष में दलीलें पेश की गयीं.

वहीं अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह तथा सहायक समीर मिश्रा ने बचाव पक्ष का विरोध करते हुए आरोपित को कड़ी सजा दिये जाने का आग्रह किया.
जिला जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत आरोपित भेल्दी थाना क्षेत्र के झौवा पट्टी निवासी शंभु बैठा को दोषी करार दिया तथा सजा के बिंदु पर 30 मई को सुनवाई का आदेश दिया है.
विदित हो कि डेरनी थाना क्षेत्र के संझा कोठिया निवासी उपेंद्र बैठा ने अपनी विवाहिता बहन सीमा देवी की जला कर हत्या कर दिये जाने का आरोप लगाते हुए मृतका के पति शंभु बैठा, भैंसुर केदार बैठा और जेठानी किरण देवी को अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इस मामले में केदार और उसकी पत्नी किरण देवी के विरुद्ध पूरक अनुसंधान जारी है.
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