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बिना अनुमति मोबाइल टावर संचालन पर शुरू हुई कार्रवाई

छपरा (नगर) : नगर पर्षद क्षेत्र में अभी तक बिना निबंधन के मोबाइल टावर का संचालन करनेवालों के विरुद्ध अब नप प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है. नप के कार्यपालक पदाधिकारी विजय कुमार उपाध्याय ने बताया कि बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली-2012 के अनुसार, नप क्षेत्र में स्थापित मोबाइल टावरों का निबंधन […]

छपरा (नगर) : नगर पर्षद क्षेत्र में अभी तक बिना निबंधन के मोबाइल टावर का संचालन करनेवालों के विरुद्ध अब नप प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है. नप के कार्यपालक पदाधिकारी विजय कुमार उपाध्याय ने बताया कि बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली-2012 के अनुसार, नप क्षेत्र में स्थापित मोबाइल टावरों का निबंधन कराना अनिवार्य है.

उन्होंने कहा कि नप क्षेत्र में काफी संख्या में विभिन्न प्राइवेट कंपनियों के मोबाइल टावर बिना निबंधन के काम कर रहे हैं. वहीं, जिनका पूर्व में निबंधन हुआ है वे भी अपने निबंधन का नवीकरण कराने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं. नप के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि ऐसे सभी मोबाइल टावर संचालकों को नोटिस भेजा जा चुका है.

* स्थापना से अब तक का करना होगा भुगतान
नप के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि नगर पर्षद क्षेत्र में मोबाइल टावर का निबंधन शुल्क 40 हजार रखा गया है. वहीं, नवीकरण शुल्क के रूप में संचालकों को प्रत्येक वर्ष 10 हजार रुपये चुकाने होंगे. वहीं एक टावर पर एक से अधिक एंटिना होने की स्थिति में प्रत्येक अतिरिक्त एंटिना पर 60 प्रतिशत की दर से निबंधन शुल्क तथा नवीकरण शुल्क अलग से चुकाने होंगे. उधर, पूर्व में बिना निबंधन के टावर का संचालन करनेवाले संचालकों को भी निबंधन शुल्क के साथ ही टावर लगाये जाने के बाद से प्रत्येक वर्ष का नवीकरण शुल्क देना होगा.

* 10 दिनों का अल्टीमेटम
बिना निबंधन के टावर का संचालन करनेवाले तथा निबंधन के बाद उसका नवीकरण नहीं करानेवालों के नप प्रशासन द्वारा 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है. नप के कार्यपालक पदाधिकारी की माने, तो निर्धारित समय के अंदर यदि संचालकों द्वारा निबंधन कराने तथा आवश्यक कागजात उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो संबंधित टावरों को अवैध घोषित करते हुए बिना किसी पूर्व सूचना के उसे सील कर दिया जायेगा.

* जिले में निबंधित टावरों की संख्या – 31
* बिना निबंधित के संचालित टावरों की संख्या – 51

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