23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को जुर्माना

छपरा (सदर) : चिकित्सक की कार का बीमा करने तथा दुर्घटना के बाद भुगतान करने में आनाकानी करनेवाले नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता को जिला फोरम ने दुर्घटना में क्षति की राशि के अलावा पांच हजार रुपये मानसिक एवं शारीरिक परेशानी के लिए जुर्माना किया है. ( जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव […]

छपरा (सदर) : चिकित्सक की कार का बीमा करने तथा दुर्घटना के बाद भुगतान करने में आनाकानी करनेवाले नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता को जिला फोरम ने दुर्घटना में क्षति की राशि के अलावा पांच हजार रुपये मानसिक एवं शारीरिक परेशानी के लिए जुर्माना किया है.

(
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाले खंडपीठ ने शहर के चिकित्सक अनिल कुमार के द्वारा 13 अप्रैल, 2012 को दायर वाद संख्या 44/2012 की सुनवाई के दौरान नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की सेवा में त्रुटि मानते हुए वादी को 68 हजार, 346 रुपये गाड़ी की क्षति के मद में, पांच हजार रुपये आर्थिक तथा मानसिक परेशानी के लिए तथा एक हजार रुपये वाद खर्च के लिए जुर्माना लगाया है.
साथ ही फैसले की तिथि से तीन माह के अंदर राशि भुगतान का निर्देश दिया है. अपने फैसले में फोरम ने 23 हजार, 722 रुपये की शेष बकाया राशि पर नौ फीसदी वार्षिक दर से ब्याज भुगतान करने का भी आदेश दिया है. दर्ज मुकदमे में डॉ अनिल कुमार द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी कोलकाता केअलावा छपरा स्थित नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंधक को दोषी ठहराया गया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें