छपरा : रामनवमी के दिन अपने दोस्त की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में बनाये गये आरोपितों में एक ने मंगलवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया, जिसे कोर्ट द्वारा न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.
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हत्यारोपित ने किया सरेंडर
छपरा : रामनवमी के दिन अपने दोस्त की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में बनाये गये आरोपितों में एक ने मंगलवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया, जिसे कोर्ट द्वारा न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. सहाजितपुर थाना क्षेत्र के मेंढूका कला निवासी युवक राजू राय की हत्या मामले में आरोपित मेंढूका पवारटोला […]
सहाजितपुर थाना क्षेत्र के मेंढूका कला निवासी युवक राजू राय की हत्या मामले में आरोपित मेंढूका पवारटोला निवासी हरिहर सिंह के पुत्र रौशन कुमार सिंह ने अपने अधिवक्ता बीरेश कुमार चौबे के माध्यम से एसीजेएम षष्टम रणधीर कुमार के न्यायालय में आत्मसमर्पण किया.
अधिवक्ता ने आरोपित के आत्मसमर्पण के साथ ही उसका जमानत आवेदन भी दाखिल किया, जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज करते हुए आरोपित को 30 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जाने का आदेश दिया. ज्ञात हो कि 13 अप्रैल को मृतक के पिता जनार्दन राय ने सहाजितपुर थाना कांड संख्या 47/19 में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए राजू के दो दोस्त रौशन कुमार सिंह और मोहित कुमार को अभियुक्त बनाया है. आरोप में कहा है कि दोनों दोस्तों ने मिलकर उसके पुत्र को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गयी.
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