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आर्म्स एक्ट में दो वर्षों की सजा व जुर्माना

वाहन चेकिंग के दौरान पिस्टल व गोली के साथ हुए थे गिरफ्तार छपरा(कोर्ट) : वाहन चेकिंग के दौरान देशी पिस्टल और पांच गोली के साथ गिरफ्तार एक अपराधी को न्यायालय द्वारा कारावास व जुर्माने की सजा सुनायी गयी है. गुरुवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सप्तम वेद प्रकाश मोदी ने डोरीगंज थाना कांड संख्या 66/17 […]

वाहन चेकिंग के दौरान पिस्टल व गोली के साथ हुए थे गिरफ्तार

छपरा(कोर्ट) : वाहन चेकिंग के दौरान देशी पिस्टल और पांच गोली के साथ गिरफ्तार एक अपराधी को न्यायालय द्वारा कारावास व जुर्माने की सजा सुनायी गयी है. गुरुवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सप्तम वेद प्रकाश मोदी ने डोरीगंज थाना कांड संख्या 66/17 के विचारण संख्या 1622/18 पर सुनवाई की. सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी विनोद कुमार मंडल ने पक्ष रखते हुए आरोपित को कड़ी सजा दिये जाने को लेकर बहस किया ,
तो बचाव पक्ष की ओर से आरोपित के पक्ष में बहस की गयी. न्यायिक पदाधिकारी ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित परसा थाना क्षेत्र के सिकटी निवासी पप्पू मांझी को शस्त्र अधिनियम के दो धाराओं के तहत दो-दो वर्ष और एक एक हजार जुर्माना, जिसे नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त की सजा सुनायी है. हालांकि तीन वर्ष से कम अवधि की सजा होने के कारण जमानत देने का भी आदेश दिया है. ज्ञात हो कि डोरीगंज के तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार ने 8 मई 2017 को वाहन चेकिंग के दौरान बाइक से जा रहे पप्पू को पिस्टल और गोली के साथ गिरफ्तार किया था.
छपरा(कोर्ट) : व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सत्यप्रकाश मिश्रा ने जिला के चार थानाध्यक्षों के विरुद्ध शोकॉज नोटिस जारी करने का आदेश दिया है . जिन थानाध्यक्षों के विरुद्ध उक्त आदेश जारी किया गया है, उनमें गड़खा थाना कांड 126/18, मशरक थाना कांड 73/18, रिविलगंज थाना कांड 36/18 और हरिजन थाना कांड 6/14 और 11/18 शामिल हैं. विदित हो कि न्यायालय में लंबित जमानत याचिका में सुनवाई को लेकर कोर्ट ने उपरोक्त मामले में अभियोजन से केश डायरी व जख्म प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का आदेश दिया था, जिसको लेकर सभी थानाध्यक्षों को मामले से संबंधित आईओ को उपरोक्त अभिलेख को कोर्ट में प्रस्तुत कराने को ले पत्र भी भेजा गया, परंतु अभिलेख के नहीं आने पर एसपी के माध्यम से नोटिस भेजने का आदेश दिया है.

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