छपरा (कोर्ट) : छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में आरोपित बनाये गये जिला शिक्षा पदाधिकारी की अग्रिम जमानत याचिका पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम अंजनी कुमार सिंह के न्यायालय में सुनवाई की गयी. न्यायाधीश ने जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकिशोर सिंह द्वारा दाखिल याचिका में सुनवाई शुरू की, जिसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता रविरंजन प्रसाद सिंह व सहायक नीरज नयन ने जमानत के पक्ष में बहस की.ॅन्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियोजन को अगली तिथि के पहले पुलिस उपाधीक्षक से मामले का पर्यवेक्षण कराने व उसका रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा है.
वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा सुनवाई की, अगली तिथि तक पदाधिकारी की गिरफ्तारी पर रोक लगाये जाने के आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली तिथि तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक का आदेश दिया है.