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पत्नी के हत्या मामले में दोषी

छपरा(कोर्ट) : मायके से एक लाख रुपये मांग कर नहीं लाने के कारण पत्नी की हत्या कर उसके शव को रेलवे लाइन पर फेंक देने के मामले में आरोपित पति को न्यायालय ने दोषी करार दिया है. वहीं इस मामले में बनाये गये अन्य आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है. मंगलवार […]

छपरा(कोर्ट) : मायके से एक लाख रुपये मांग कर नहीं लाने के कारण पत्नी की हत्या कर उसके शव को रेलवे लाइन पर फेंक देने के मामले में आरोपित पति को न्यायालय ने दोषी करार दिया है. वहीं इस मामले में बनाये गये अन्य आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है. मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम ओमप्रकाश पांडे ने जीआरपी थाना कांड संख्या 84/07 के सत्रवाद 478/16 में अंतिम सुनवाई की, जिसमें सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रियरंजन सिन्हा ने अपनी बहस में आरोपित को मुजरिम करार देते हुए कड़ी सजा देने कि गुजारिश की तो वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपित के पक्ष में बहस की.

बहस सुनने के उपरांत न्यायाधीश ने मामले में आरोपित बनाये गये पति भगवान बाजार थाना क्षेत्र के श्यामचक निवासी रवि दासिल उर्फ छोटन राय को दोषी करार दिया है जबकि उसके पिता शिवजी दासिल, भाई तारकेश्वर दासिल और मां को साक्ष्य के अभाव में बरी किये जाने का आदेश दिया. सजा कि बिंदु पर एक मई को सुनवाई की जायेगी.

विदित हो कि रिविलगंज थाना क्षेत्र के सेमरिया टोला पहिया निवासी अशोक कुमार यादव ने जीआरपी थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें अपनी भतीजी इंदुबाला उर्फ बेबी की हत्या कर उसके शव को छपरा बलिया रेलखंड के पोल नंबर 2/4 पर फेंक देने का आरोप बेबी के पति रवि दासिल उर्फ छोटन राय समेत अन्य परिजन पर लगाया था.

आरोप में कहा था कि छोटन की आइसक्रीम की फैक्टरी थी जो बंद हो गयी, जिसको शुरू करने के लिए वह इंदु पर मायके से एक लाख रुपये लाने का दबाव दे रहा था. रुपये लाने से इन्कार करने पर उसे प्रताड़ित करता था और 10 जुलाई की रात उसकी हत्या कर शव को रेलवे लाइन पर रख दिया.

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