छपरा (कोर्ट) : व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एकादश धर्मेंद्र कुमार सिंह ने नगर थानाध्यक्ष का वेतन रोकने को लेकर एसपी को पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि थानाध्यक्ष का तबतक वेतन रोका जाये जबतक उनके द्वारा कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है. मामला दो वर्ष पूर्व जब्त चार पहिया वाहन की मुक्ति को लेकर चल रहे विचारण का है, जिसमें कोर्ट ने थानाध्यक्ष को 18 अप्रैल 2017 को वाहन की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था,
उसके बाद 15 दिसंबर 2017 को रिमाइंडर भेजा लेकिन रिपोर्ट नहीं आया तो 13 फरवरी को एसपी के माध्यम से शोकॉज नोटिस भेजा गया. फिर भी रिपोर्ट नहीं आया तो 28 मार्च को एसपी को नगर थानाध्यक्ष के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत होने का पत्र भेजा गया, परंतु न तो वे खुद प्रस्तुत हुए और न ही रिपोर्ट ही भेजा. कोर्ट ने थानाध्यक्ष के इस रवैये को अपने आदेश का अवहेलना माना है और एसपी को पत्र भेज उनकी वेतन को रोकने को कहा है. साथ ही इसकी एक प्रति डीआईजी को भी प्रेषित किया है. ज्ञात हो कि नगर थाना पुलिस ने 2016 में मनोज कुमार सिंह के वाहन को पकड़ थाना कांड संख्या 440/16 में मामला दर्ज किया था, जिसका कोर्ट में रिपोर्ट नहीं आने के कारण विचारण लंबित है.