छपरा(कोर्ट) : गांव में आयी एक बरात में आॅर्केस्ट्रा का नाच देखने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने आरोपित को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी ने मढ़ौरा थाना कांड संख्या 325/14 के सत्रवाद 194/15 में सुनवाई करते हुए मामले के आरोपित मढ़ौरा थाना क्षेत्र के रामपुर खोर्रम निवासी मुन्ना राम को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. इसमें पांच हजार रुपये मृतक की पत्नी को देने का आदेश दिया है.
ज्ञात हो कि 5 अक्तूबर, 2014 मढ़ौरा थाना क्षेत्र के रामपुर खोर्रम निवासी त्रिलोकी साह के साथ उसके गांव के ही मोहन राम और मुन्ना राम आॅर्केस्ट्रा की नाच देख रहे थे. इसी बीच त्रिलोकी और मोहन के बीच किसी बात पर विवाद हुआ और दोनों के बीच मारपीट होने लगी, तभी मुन्ना ने अपने पॉकेट से चाकू निकाल कर त्रिलोकी पर ताबड़तोड़ प्रहार कर उसे जख्मी कर दिया. ग्रामीण जख्मी त्रिलोकी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उपचार के दौरान अगले दिन उसकी मौत हो गयी थी. इस मामले में जख्मी त्रिलोकी ने स्वयं प्राथमिकी दर्ज कराते हुए उसे अभियुक्त बनाया था. इस मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह व सहायक समीर कुमार मिश्रा ने बहस की है.