संस्था के प्रधान ही फहरायेंगे झंडा
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प्रबंधन कमेटी के पदेन अध्यक्ष नहीं होते हैं विद्यालय प्रधान
संस्था के प्रधान ही फहरायेंगे झंडा सूचना के अधिकार के तहत हुआ खुलासा तरैया : स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रायः ऐसा देखा जाता है कि संस्था प्रधान अपने विद्यालय या संस्था में आये मुख्य अतिथि के रूप में सांसद, विधायक, जिला पार्षद, प्रखंड प्रमुख आदि के द्वारा उन्हें सम्मानित करने के […]
सूचना के अधिकार के तहत हुआ खुलासा
तरैया : स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रायः ऐसा देखा जाता है कि संस्था प्रधान अपने विद्यालय या संस्था में आये मुख्य अतिथि के रूप में सांसद, विधायक, जिला पार्षद, प्रखंड प्रमुख आदि के द्वारा उन्हें सम्मानित करने के उद्देश्य से झंडा फहराने को आमंत्रित करते हैं. मुख्य अतिथि निःसंकोच झंडोत्तोलन करते हैं. परंतु, यह संवैधानिक अधिकारों का हनन माना गया है. इस संबंध में तरैया के देवरिया निवासी नागेंद्र प्रसाद सिंह आरटीआई से लोक सूचना पदाधिकारी सह जिला शिक्षा पदाधिकारी छपरा से सूचना मांगी है.
आवेदक सिंह द्वारा सूचना मांगी गयी है कि 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को सरकारी विद्यालय एवं सरकारी कार्यालयों पर झंडोत्तोलन का सही समय एवं झंडोत्तोलन का संवैधानिक अधिकार किसको है. लोक सूचना पदाधिकारी सह जिला शिक्षा पदाधिकारी छपरा द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार झंडोत्तोलन का सही समय पूर्वाह्न में है तथा झंडोत्तोलन का संवैधानिक अधिकार संस्था प्रधान को है. आरटीआई से सूचना मांगने वाले आवेदक सिंह ने इस संबंध में एक आवेदन मैकडोनाल्ड उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, देवरिया के प्रधानाध्यापक को सौंपी है जिसमें कहा गया है कि विगत कुछ वर्षों से विद्यालय प्रबंधन कमेटी के पदेन अध्यक्ष द्वारा विद्यालय में झंडोत्तोलन किया जा रहा है. विद्यालय प्रबंधन कमेटी के पदेन अध्यक्ष विद्यालय का प्रधान नहीं हो सकता. विद्यालय का प्रधान तो प्रधानाध्यापक ही होते हैं और ऐसी स्थिति में संवैधानिक अधिकार हस्तांतरित नहीं किये जा सकते. आरटीआई से मांगी गयी सूचना के बाद शिक्षा जगत में इस बात को लेकर चर्चा है.
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