36.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

दहेज हत्या में आठ दोषी करार

छपरा(कोर्ट) : दहेज में सोने की चेन व नकदी को लेकर एक विवाहिता की शादी के आठ महीने बाद ही हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक आत्महत्या दर्शाने के मामले में न्यायालय ने विवाहिता के पति, सास, ससुर, जेठ और जेठानी समेत आठ आरोपितों को दोषी करार दिया है. अपर जिला एवं सत्र […]

छपरा(कोर्ट) : दहेज में सोने की चेन व नकदी को लेकर एक विवाहिता की शादी के आठ महीने बाद ही हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक आत्महत्या दर्शाने के मामले में न्यायालय ने विवाहिता के पति, सास, ससुर, जेठ और जेठानी समेत आठ आरोपितों को दोषी करार दिया है.

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम बीरेंद्र कुमार मिश्रा ने दाउदपुर थाना कांड संख्या 9/14 के सत्रवाद 473/14 में अंतिम सुनवाई करते हुए मामले के आरोपित दाउदपुर थाना क्षेत्र के बनवार टोला निवासी व मृतका मंजू देवी के पति चंदन कुमार सिंह, ससुर रवींद्र सिंह, सास प्रभावती देवी, जेठ पप्पू सिंह, जेठानी रीता देवी के अलावे देवर सोनू सिंह व शिबू सिंह तथा मीरा मुशहरी निवासी संबंधी मृत्युंजय सिंह को भादवि की धारा 304 बी/ 34 में दोषी करार दिया है. न्यायालय ने सभी आरोपितों को दोषी मानते हुए दोषी करार दिया है.

ज्ञात हो कि तरैया थाना क्षेत्र के परौना निवासी उमेश कुमार सिंह ने अपनी पुत्री मंजू देवी की शादी एक मई, 2013 को चंदन के साथ की थी, जिसे आठ महीने बाद ही सोने की चेन व 50 हजार नकद के लिए हत्या कर देने का आरोप मंजू के पति समेत अन्य ससुराली जनों पर लगाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. सजा की बिंदु पर आठ नवंबर को सुनवाई की जायेगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें