आरोपितों को 10 साल के कारावास की सजा
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ताड़ी नहीं देने पर मारा था चाकू
आरोपितों को 10 साल के कारावास की सजा छपरा (कोर्ट) : पीने के लिए ताड़ी देने से इन्कार करने पर दो लोगों द्वारा ताड़ी विक्रेता के उसकी पत्नी के सामने ही चाकू मारकर हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने दोनों आरोपितों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है. शुक्रवार को अपर […]
छपरा (कोर्ट) : पीने के लिए ताड़ी देने से इन्कार करने पर दो लोगों द्वारा ताड़ी विक्रेता के उसकी पत्नी के सामने ही चाकू मारकर हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने दोनों आरोपितों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है. शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार गुप्ता ने परसा थाना कांड संख्या 40/16 के सत्रवाद 383/16 में सुनवाई करते हुए मामले के दो आरोपित परसा थाना क्षेत्र के विशुनपुरा निवासी मुनीब सिंह और टुन्ना सिंह को भादवि की धारा 304 भाग 2 और एससीएसटी एक्ट के तहत दस-दस वर्ष सश्रम कारावास और दस-दस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है.
जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है. घटना 28 फरवरी, 2016 की दोपहर उस वक्त की है, जब डेरनी थाना क्षेत्र के पोझी निवासी भोला चौधरी अपनी पत्नी को साइकिल पर बैठाकर अपने कार्य स्थल पर जा रहा था कि दोनों आरोपितों ने उससे ताड़ी देने को कहा. भोला ने फिलवक्त ताड़ी उपलब्ध नहीं होने की बात कही, तो दोनों नाराज हो गये और गाली देने लगे. इसका विरोध करने पर उसे जमीन पर पटक कर सीने में चाकू घुसेड़ दिया, जिससे तत्काल घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गयी.
हालांकि जख्मी भोला को चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. इस मामले में मृतक की पत्नी सुनीता देवी ने परसा थाने में दोनों आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवायी थी.
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