छपरा(कोर्ट) : गुजरात के उद्योगपति हनीफ हिंगोरा के पुत्र सोहैल हिंगोरा के अपहरण के बाद फिरौती लेकर छोड़े जाने के मामले में अभियोजन ने साक्ष्य के लिए अवर न्यायाधीश को कोर्ट में प्रस्तुत किया. एडीजे प्रथम अशोक कुमार गुप्ता के न्यायालय में चल रहे हिंगोरा अपहरण मामले में अपरलोक अभियोजक रामनारायण प्रसाद ने गोपालगंज व्यवहार न्यायालय के अवर न्यायाधीश ब्रजेश कुमार, जो उस वक्त छपरा व्यवहार न्यायालय में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी थे,
को साक्ष्य हेतु कोर्ट में प्रस्तुत किया. अवर न्यायाधीश कुमार ने अपनी गवाही में कहा कि उन्होंने पुलिस द्वारा लाये गये गवाह बिदुपुर के चेचर निवासी सबल किशोर सिंह के पुत्र राहुल कुमार का सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज किया था. राहुल ने अपने पिता के कहने पर गांव के ही एक व्यक्ति का चारपहिया वाहन किराया पर लाया,
जिससे सोहैल को रात्रि में चेचर स्थित अपने घर से चतुरपुर गांव के रंजीत के घर पहुंचाया था. अवर न्यायाधीश कुमार के साक्ष्य का परीक्षण एपीपी प्रसाद ने किया, तो वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता भुनेश्वर शर्मा, बीरेश कुमार चौबे और मनोज कुमार ने प्रतिपरीक्षण किया. गुप्ता ने अगले साक्ष्य के लिए आठ सितंबर की तिथि निर्धारित की है.