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छह प्रखंडों में अध्यक्ष का निर्विरोध चयन तय
छपरा (सदर) : राज्य निर्वाचन प्राधिकार के निर्देश पर प्रथम चरण में जिन आठ प्रखंडों में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई है, उनमें छह प्रखंडों में अध्यक्ष, महामंत्री/कोषाध्यक्ष तथा प्रबंध समिति के कार्यकारिणी के 11 सदस्यों में नामांकन करने वाले सभी का निर्विरोध निर्वाचन तय है. जिन प्रखंडों में मत्स्यजीवी प्रबंध समिति के अध्यक्ष/कोषाध्यक्ष तथा […]
छपरा (सदर) : राज्य निर्वाचन प्राधिकार के निर्देश पर प्रथम चरण में जिन आठ प्रखंडों में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई है, उनमें छह प्रखंडों में अध्यक्ष, महामंत्री/कोषाध्यक्ष तथा प्रबंध समिति के कार्यकारिणी के 11 सदस्यों में नामांकन करने वाले सभी का निर्विरोध निर्वाचन तय है. जिन प्रखंडों में मत्स्यजीवी प्रबंध समिति के अध्यक्ष/कोषाध्यक्ष तथा कार्यकारिणी के सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है.
इनमें इशुआपुर,एकमा, बनियापुर, मढ़ौरा, छपरा सदर तथा जलालपुर प्रखंड मत्स्य जीवी सहयोग समितियां शामिल है. चुनाव के प्रभारी पदाधिकारी डॉ एफ आजम खान के अनुसार इन सभी प्रखंडों में विभिन्न पदों के लिए एक-एक सदस्यों ने नामांकन पत्र दाखिल किया जिन्होंने एक पद पर दो-दो नामांकन पत्र दाखिल किया उनमें से एक ने नाम वापसी कर ली. परंतु इन सभी सदस्यों को निर्वाचन का प्रमाण पत्र 29 जून की संध्या या 30 जून को निर्धारित कार्यक्रम के तहत मतगणना के बाद ही दिया जायेगा. प्रथम चरण में महज दो प्रखंडों में 29 जून को नगरा तथा अमनौर में कुछ पदों के लिए मतदान कराया जायेगा. मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण 22 तथा 25 को: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम हरिहर प्रसाद (सहयोग समिति) के अनुसार प्रथम चरण में 29 जून को तथा द्वितीय चरण में 11 जुलाई को मतदान के लिए मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण 22 जुलाई को जिला स्कूल परिसर में तथा 25 जुलाई को डीआरडीए के सभा कक्ष में होगा. इसके संबंध में डीसीओ तथा प्रशिक्षण कोषांग के पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिया गया है.
द्वितीय चरण के के लिए नामांकन एक जुलाई से
राज्य निर्वाचन प्राधिकार के निर्देशानुसार द्वितीय चरण में मकेर, मांझी, रिविलगंज,दिघवारा, पानापुर, सोनपुर, गड़खा, दरियापुर, तरैया, लहलादपुर समेत 10 प्रखंडों में एक जुलाई को नामांकन पत्र दाखिल किये जायेंगे.
वहीं मतदान 11 जुलाई को तथा मतगणना 11 जुलाई की संध्या या 12 जुलाई को होगा. मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के कोरम के पूरा होने के लिए कार्यकारिणी 11 सदस्यों में से कम से कम सात सदस्यों का निर्वाचन होना जरूरी है. यदि किसी भी सहयोग समिति में कार्यकारिणी के 11 सदस्यों में सात से कम पदों पर निर्वाचन होता है, तो वैसी परिस्थिति में कोरम के अभाव के कारण समिति कोई फैसला नहीं ले पायेगी.
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