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डोरीगंज में मुखिया से की जायेगी सहायता राशि की रिकवरी
डोरीगंज(छपरा) : सदर सीओ के द्वारा प्रखंड के रायपुर बिनगांवा पंचायत के मुखिया सुरेंद्र राय के विरुद्ध नोटिस जारी किया गया है, जिसमें सदर सीओ के द्वारा मुखिया पर फर्जी तरीके से पंचायत के विभिन्न वार्डों में अपने परिजनों व चहेतों का नाम शामिल कर बाढ़ सहायता राशि का उठाव कर लिए जाने का यह […]
डोरीगंज(छपरा) : सदर सीओ के द्वारा प्रखंड के रायपुर बिनगांवा पंचायत के मुखिया सुरेंद्र राय के विरुद्ध नोटिस जारी किया गया है, जिसमें सदर सीओ के द्वारा मुखिया पर फर्जी तरीके से पंचायत के विभिन्न वार्डों में अपने परिजनों व चहेतों का नाम शामिल कर बाढ़ सहायता राशि का उठाव कर लिए जाने का यह तीसरा मामला सामने आया है. जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मुखिया को सूचना प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर अंचल नजारत में राशि जमा कर दिये जाने का निर्देश जारी किया गया है, जिसमें सीओ के द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि तीन दिनों के अंदर राशि जमा नहीं की गयी,तो जिला प्रशासन से पदमुक्त किये जाने की अनुशंसा के साथ संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी जायेगी.
बाढ़ प्रभावित लाभुकों की सूची में पद का दुरुपयोग करते हुए वार्ड नंबर छह में अपने पुत्र रविराज को व पुत्रवधू सोनी कुमारी को 6 तथा 9 में दो जगह नाम प्रविष्ट करने के साथ वार्ड 6 में ही दूसरे पुत्र नंदलाल कुमार तथा पुत्रवधू मीनाक्षी देवी का नाम प्रविष्ट किया है. वही वार्ड 6 तथा वार्ड 8 में तीसरे पुत्र ओमप्रकाश कुमार का नाम दो वार्डो में प्रविष्ट कर राशि का उठाव किया गया है.
वही वार्ड 6 में ही पुत्र शिवशंकर कुमार तथा पुत्रवधू रानी भारती व पुत्र लालजी कुमार, अमन कुमार, राकेश रंजन कुमार, शिव, विनय कुमार, रामाशंकर कुमार, कृष्णा शंकर कुमार तथा स्वयं आपका (सुरेन्द्र राय ) का नाम शामिल है. जबकि वार्ड 6 में ही पुत्रवधू सीमा देवी पति रामाशंकर कुमार, प्रतिमा देवी पति कृष्णा शंकर कुमार वहीं वार्ड 8 में अविवाहित पोता रविशंकर कुमार, पुत्रवधू मधु देवी पति शिव विनय राय, पुत्रवधू रूणा देवी पति ओम प्रकाश राय आदि लोगों के नाम पर अवैध रूप से बाढ़ सहायता राशि का उठाव किया गया है. वही जारी नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि वार्ड नंबर 6 में क्रमांक 129 से 145 तक 17 ऐसे लाभुकों का नाम जोड़ा गया है. जो आपके पंचायत के क्षेत्रान्तर्गत नहीं है.
वही वार्ड नंबर 8 मे क्रमांक 78 से 93 तक के लाभुकों का नाम भी पंचायत से बाहर का बताया गया है. इस संबंध में सदर सीओ ने बताया कि इस मामले में मुखिया के द्वारा बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है. जिसकी जारी किये गये नोटिफिकेशन के तीन दिनों के अंदर यदि उठाव की गयी राशि जमा नही की जाती है तो इस मामले में दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.
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