छपरा(कोर्ट) : जमीन विवाद को लेकर गोली व बम से पूर्व मुखिया और उनके भतीजे को जख्मी करने के मामले में न्यायालय ने सात आरोपितों को भादवि की विभिन्न धाराओं के तहत कारावास व अर्थदंड की सजा का आदेश दिया है. गुरुवार को त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश श्याम किशोर साह ने सुनवाई करते हुए मामले में आरोपित बनाये गये
गड़खा के महमदपुर निवासी व अधिवक्ता त्रियोगी नाथ सिंह उनके दो पुत्र संजीत कुमार सिंह और संजय कुमार सिंह के अलावे कृष्णा सिंह , देवमणी सिंह , रघुबंशमणि सिंह और विजय तिवारी को धारा 307/149 के तहत पांच वर्ष और धारा 3/4 के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास के साथ ही अर्थदंड की भी सजा सुनाई है. दोनों सजा साथ-साथ चलेंगी. जमीन विवाद को लेकर आरोपितों द्वारा अपने ग्रामीण व पूर्व मुखिया सुकेश्वर सिंह को 13 अप्रैल 2005 की शाम देशी राइफल व कट्टे से लैस हो घेर लिया था और गोली तथा बम से हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया था.