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नप के सभी वार्ड आयुक्तों के अधिकार खत्म

छपरा (सदर) : अधिसूचित छपरा नगर निगम के लिए समय पर चुनाव नहीं होने के कारण छपरा नगर पर्षद का कार्यकाल गुरुवार को समाप्त हो गया. ऐसी स्थिति में छपरा नगर पर्षद को बिहार सरकार के नगर एवं आवास विभाग ने अपने पत्रांक 3726 के द्वारा नगर निगम के महापौर एवं उप महापौर के चुनाव […]

छपरा (सदर) : अधिसूचित छपरा नगर निगम के लिए समय पर चुनाव नहीं होने के कारण छपरा नगर पर्षद का कार्यकाल गुरुवार को समाप्त हो गया. ऐसी स्थिति में छपरा नगर पर्षद को बिहार सरकार के नगर एवं आवास विभाग ने अपने पत्रांक 3726 के द्वारा नगर निगम के महापौर एवं उप महापौर के चुनाव व नये बोर्ड के गठन तक सुपरसिड करते हुए सदर अनुमंडल पदाधिकारी चेतनारायण राय को प्रशासक नियुक्त किया है.

बता दें कि यह निर्णय नगरपालिका अधिनियम के तहत की गयी है. नियमानुसार पांच वर्ष की अवधी पूरी होने के बावजूद यदि चुनाव नहीं होता है, तो उस नगर निकाय को सुपरसिड कर दिया जाता है. ऐसी स्थिति में छपरा नगर पर्षद के मुख्य पार्षद शोभा देवी, उप मुख्य पार्षद सुनीता देवी तथा अन्य सभी 42 वार्ड पार्षदों का अधिकार नगर विकास विभाग के इस पत्र के बाद समाप्त हो गये. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने इसकी सूचना बिहार सरकार के मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव, गृह विभाग के प्रधान सचिव, सारण प्रमंडल के आयुक्त, जिला पदाधिकारी छपरा सदर अनुमंडल पदाधिकारी, छपरा नगर परिषद के मुख्य पार्षद एवं कार्यपालक पदाधिकारी को भेजा है.
सुपरसिड छपरा नगर पर्षद के प्रशासक के जिम्मे होगी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी : छपरा नगर पर्षद के सुपरसिड होने के बाद नौ जून से छपरा नगर पर्षद के विकास, कल्याण आदि विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर छपरा सदर अनुमंडल पदाधिकारी सह छपरा नगर पर्षद के प्रशासक के रूप में चेतनारायण राय की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. छपरा नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी अंजय कुमार राय को अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा. वहीं विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन वित्तीय एवं अन्य कार्यों पर प्रशासक से सहमति लेनी होगी. अब नगर पर्षद के कार्यों में मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के अलावा वार्ड पार्षदों की कोई भूमिका नहीं रह जायेगी.
अगस्त में संभावित चुनाव को लेकर सरगर्मी : एक ओर जहां राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी छह अगस्त को छपरा नगर निगम के चुनाव कराने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है. वहीं छपरा सदर एसडीओ सह मतदाता सूची विखंडन के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी चेतनारायण राय ने मतदाता सूची के विखंडन की प्रक्रिया सभी 45 वार्डों में पूरा करने के बाद उन्हें अपने कार्यालय परिसर, नगर पर्षद छपरा तथा निर्वाचन कार्यालय परिसर में आम जनों की सूचना के लिए चिपकाये जाने की बात कही. साथ ही आमजनों से आगामी 20 जून तक दावा आपत्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक व्यवस्था सदर छपरा अनुमंडल कार्यालय में करने की बात कही.
क्या कहते हैं प्रशासक
सुपरसिड छपरा नगर परिषद के प्रशासक की भूमिका प्राप्त करने वाले सदर एसडीओ चेतनाराय राय ने कहा कि बिहार सरकार के नगर विकास एवं विभाग के निर्देश के आलोक में मिली जिम्मेवारियों को निभाने का हर संभव प्रयास किया जायेगा.
चेतनारायण राय, प्रशासक सह सदर एसडीओ, अधिसूचित छपरा नगर, निगम
जलजमाव से निजात दिलाना बड़ी चुनौती
सुपरसिड छपरा नगर पर्षद के विकास कार्यों में तेजी लाने के साथ-साथ आगामी वर्षात के दौरान छपरा शहर को जलजमाव से निजात दिलाने में छपरा सदर अनुमंडल पदाधिकारी सह छपरा नगर पर्षद के नव पदस्थित प्रशासक की अहम भूमिका होगी. उन्हें नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी तथा अन्य कर्मियों से समन्वय स्थापित कर बेहतर नागरिक सुविधा उपलब्ध कराना होगा. जिससे पूरे वर्षात के अवधि में चुनाव नहीं होने की स्थिति में नगर पर्षद के विकास कार्यों की गति बनायी रखी जा सके. पूर्व में भी छपरा नगर पर्षद कम से कम तीन से चार बार सुपरसिड हो चुका है. जिसमें प्रशासनिक पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी अतिरिक्त रूप से दी जाती रही.

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