संजय झा ने उठाया कोसी विकास प्राधिकरण के गठन का मुद्दा, बोले- हाईकोर्ट के फैसले को शीघ्र लागू करे केंद्र

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पटना हाइकोर्ट ने पिछले माह एक ऐतिहासिक फैसले में बिहार को कोसी नदी की बाढ़ से हर साल हो रहे भारी नुकसान का समयबद्ध समाधान तलाशने के लिए ''कोसी विकास प्राधिकरण'' के गठन का निर्देश दिया था.
पटना. पटना जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिख कर कोसी विकास प्राधि क र ण गठित करने के पटना हाइकोर्ट के फैसले पर जल्द अमल करने की मांग की है. पटना हाइकोर्ट ने पिछले माह एक ऐतिहासिक फैसले में बिहार को कोसी नदी की बाढ़ से हर साल हो रहे भारी नुकसान का समयबद्ध समाधान तलाशने के लिए ”कोसी विकास प्राधिकरण” के गठन का निर्देश दिया था.
संजय झा ने पत्र में बताया कि कोसी, कमला और बागमती नदियां हिमालय से निकल कर नेपाल होते हुए बिहार आती हैं और भीषण बाढ़ का कारण बनती हैं. इन नदियों का उद्गम स्थल अंतरराष्ट्रीय सीमा पार होने के कारण ये भारत संघ के अधिकार क्षेत्र में आती हैं. कोसी नदी की बाढ़ के खतरे को कम करने के उद्देश्य से 1966 हुए संशोधित भारत-नेपाल समझौते में कोसी नदी पर हाइडैम का निर्माण का करने, गाद हटाने एवं अन्य उपायों पर सहमति बनी थी. इस महत्वपूर्ण समझौते के अमल में धीमी प्रगति से व्यथित होकर, 2022 में पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गयी, जिसमें नेपाल में हाइडैम का निर्माण कराने के लिए भारत और बिहार सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की गयी थी.
मंत्री ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दायर शपथपत्र का अध्ययन करने और सुनवाई के उपरांत एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है, जिसने बाढ़ की सदियों पुरानी समस्या के निश्चित समाधान का मार्ग प्रशस्त किया गया है. हाइकोर्ट ने बाढ़ से बिहार राज्य के संसाधनों की भारी बर्बादी को ध्यान में रखते हुए, इससे निबटने के उपायों और संसाधनों की पहचान करने के साथ-साथ ”कोसी विकास प्राधिकरण” के गठन का आदेश दिया है. साथ ही कहा है कि संबंधित अधिकारी इस पर उचित समय में विचार कर निर्णय लें और कार्रवाई सुनिश्चित करे
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