रामकुमार हत्या मामले में रोसड़ा कोर्ट ने दोषी करार हुए तीन को सुनायी उम्र कैद की सजा

Updated at : 14 Aug 2024 11:59 PM (IST)
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रोसड़ा के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय उमेश कुमार की अदालत ने सवा चार साल बाद हरिपुर के युवक बासो साह के पुत्र राम कुमार साह के चाकू घोंपकर हत्या मामले की सुनवाई के पश्चात अहम फैसला सुनाया है.

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रोसड़ा : रोसड़ा के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय उमेश कुमार की अदालत ने सवा चार साल बाद हरिपुर के युवक बासो साह के पुत्र राम कुमार साह के चाकू घोंपकर हत्या मामले की सुनवाई के पश्चात अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोषी करार हरिपुर गांव के रघुनाथ साह के पुत्र रामबाबू साह, स्व तेतर साह के पुत्र रघुनाथ साह, स्व बंगाली साह के पुत्र सुनील साह को भादवि की धारा 302/149 के तहत सश्रम आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड देने, 307/149 के तहत पांच साल सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड देने, 147, 148 व 504 के तहत एक-एक साल सश्रम कारावास एवं एक- एक हजार रुपये जुर्माना देने की सजा सुनाई. जुर्माना नहीं देने पर छह माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा का आदेश दिया. जुर्माने की राशि मृतक की पत्नी को देय होगा. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. बता दें कि मामले में कोर्ट में एसटी नंबर 167/2020 चल रहा था. इस संबंध में मृतक के भाई राजू कुमार साह के आवेदन पर विगत 30 मार्च 2020 को रोसड़ा थाना कांड संख्या 105/2020 दर्ज किया गया था. दर्ज एफआईआर में आठ लोगों को नामजद एवं चार-पांच अज्ञात व्यक्ति को आरोपित किया गया था. एफआइआर में कहा कि आरोपित रामबाबू साह ने मृतक को घर से बुलाकर आवेदक के जमीन पर झगड़ा करने लगा. विवाद सुनकर परिजन दौड़कर देखने आये. आरोपित पर मारपीट करने एवं चाकू से घोंपकर जान मारने की नीयत से हमला करने का आरोप लगाया. बचाने आए परिजन भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए. घायल को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया. जहां डॉक्टर ने रामकुमार साह को मृत घोषित कर दिया. कोर्ट में फैसला सुनाए जाने के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक रामकुमार, सहयोगी राजेंद्र प्रसाद सहनी एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता राम अशीष राय, कृष्ण कुमार एवं अजय कुमार मौजूद थे.

महिला शराब तस्कर समेत कई गिरफ्तार

सिंघिया : थाना क्षेत्र के सालेपुर गांव के देसी शराब तस्कर लालबाबू मुखिया की पत्नी रेखा देवी को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सालेपुर गांव में ही पांच लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. वहीं, विदेशी शराब तस्कर माहे गांव के जीवन कुमार सिंह को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर माहे गांव से ही 375 एमएल शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. उक्त जानकारी एसआई दीपशिखा ने दी. दूसरी थाना क्षेत्र के विष्णुपुर डीहा गांव में बलवीर कुमार पासवान को पुलिस ने सूचना के आधार पर शराब पीकर हंगामा करते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

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