छात्रा शोषण व आत्महत्या मामला: आरोपी शिक्षक संजय कुमार झा तत्काल प्रभाव से निलंबित

Author Prakash kumar|Edited by Sumit Kumar
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आरोपी शिक्षक संजय कुमार झा तत्काल प्रभाव से निलंबित

समस्तीपुर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां एक शिक्षक पर नाबालिग छात्रा के शारीरिक शोषण और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। इस गंभीर आरोप के चलते शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

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Samastipur teacher suspended: समस्तीपुर जिले के मोरवा प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय बान्दे उर्दू के विद्यालय अध्यापक संजय कुमार झा को विभागीय नियमों की अनदेखी, निजी कोचिंग का संचालन, छात्रा के शारीरिक शोषण और आत्महत्या जैसे संगीन मामलों में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. जिला शिक्षा विभाग द्वारा इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए प्रशासनिक स्तर पर त्वरित कदम उठाया गया है.

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Samastipur News: क्या है पूरा मामला और कैसे खुला राज

सोशल मीडिया के माध्यम से जिला शिक्षा कार्यालय को यह सनसनीखेज सूचना मिली थी कि आरोपी शिक्षक सरकारी सेवा में रहते हुए नियमों के विरुद्ध जाकर निजी कोचिंग का संचालन कर रहे थे. आरोप है कि इस कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा का उन्होंने शारीरिक शोषण किया, जिससे आहत होकर छात्रा ने आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाया. मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग ने शिक्षक से स्पष्टीकरण की मांग की थी, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया.

नियमों का खुला उल्लंघन और आपराधिक मानसिकता

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट रूप से माना है कि एक सरकारी शिक्षक द्वारा निजी कोचिंग चलाना और छात्रा का शारीरिक शोषण करना अत्यंत गंभीर आचरणहीनता, कर्तव्यहीनता और आपराधिक मानसिकता का परिचायक है. यह पूरा कृत्य 'बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023' और 'बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली-1976' के प्रावधानों का सरासर उल्लंघन है, जिसके चलते विभाग ने यह कड़ा कदम उठाया है.

निलंबन अवधि के लिए मुख्यालय निर्धारित, आगे की कार्रवाई जारी

जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा शिक्षक संजय कुमार झा को निलंबित करने का औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है. निलंबन की अवधि के दौरान उनका मुख्यालय प्रखंड संसाधन केन्द्र, बिथान तय किया गया है. आरोपी शिक्षक के विरुद्ध अलग से विस्तृत आरोप पत्र गठित कर विभाग द्वारा नियमानुसार आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी.


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