Samastipur: युवती के यौन शोषण मामले में पंचायत कराने वालों पर कार्रवाई की तैयारी
विभूतिपुर थाना
विभूतिपुर में शिक्षक पर शादी का झांसा देकर युवती के यौन शोषण और गर्भवती होने का आरोप है. मामले को दबाने के लिए बुलाई गई पंचायत पर अब पुलिस की नजर है. अवैध पंचायत कराने वाले पंचों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
Samastipur News: विभूतिपुर थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती के कथित यौन शोषण और गर्भवती होने के मामले में अब अवैध रूप से पंचायत कराने वाले पंचों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है. साथ ही मामले को पंचायत के जरिये रफा-दफा करने की कोशिश करने वाले लोगों की पहचान की जा रही है.
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शिक्षक पर यौन शोषण का आरोप
बताया जाता है कि अपग्रेड मिडिल स्कूल बसौना में कार्यरत शिक्षक एवं योगाश्रम संचालक चंदन कुमार ने सिंघियाघाट में आयोजित एक योग शिविर के दौरान बीएड की पढ़ाई कर रही छात्रा से नजदीकियां बढ़ायीं. आरोप है कि इसके बाद शिक्षक ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर लगातार उसका यौन शोषण किया.
हाल ही में छात्रा के पेट में अचानक तेज दर्द होने पर परिजन उसे डॉक्टर के पास ले गये. डॉक्टर की सलाह पर करायी गयी अल्ट्रासाउंड जांच में छात्रा के चार माह की गर्भवती होने की बात सामने आयी. इसके बाद परिजनों को मामले की जानकारी हुई.
तीन दौर की पंचायत बुलाने का आरोप
मामले की जानकारी मिलने के बाद कानून का सहारा लेने के बजाय इसे दबाने के लिए तीन दौर की पंचायत बुलाये जाने की बात सामने आयी है. आरोप है कि पंचायत में आरोपी शिक्षक चंदन कुमार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.
बताया जाता है कि आरोपी ने पंचायत के फैसले को स्वीकार किया, लेकिन बाद में रुपये देने से मुकर गया. 14 अगस्त को पीड़िता की मां ने थाना में लिखित शिकायत दी. इसके बाद आरोपी ने कथित रूप से साढ़े छह लाख रुपये नकद दिये और बाकी साढ़े तीन लाख रुपये के एवज में अपनी कार पंचों के पास बंधक रख दी.
पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी, कोर्ट में बयान दर्ज
पीड़िता की मां के आवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद अदालत में धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया है.
मामले की अनुसंधानकर्ता सब-इंस्पेक्टर आरती कुमारी अब उन लोगों की पहचान करने में जुटी हैं, जिन्होंने मामले में पंचायत करायी थी. हालांकि, पीड़िता के परिजन फिलहाल पंचों के नाम बताने से कतरा रहे हैं.
पंचायत के जरिये ऐसे मामलों का निपटारा गैर-कानूनी : पुलिस
पुलिस का कहना है कि यौन अपराध जैसे गंभीर मामले में समानांतर रूप से पंचायत चलाना और पीड़िता पर गर्भपात कराने या किसी अन्य प्रकार का दबाव बनाना कानूनन उचित नहीं है.
विभूतिपुर थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा ने कहा, "ऐसे गंभीर मामलों में पंचायत का फैसला सुनाना और पीड़िता पर किसी प्रकार का अनैतिक दबाव बनाना कानूनन अपराध है. पुलिस पूरे मामले पर निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है और इस संबंध में वरीय अधिकारियों के निर्देशों की प्रतीक्षा की जा रही है."
मामले में आरोपी शिक्षक पर लगे आरोपों और पंचायत में शामिल लोगों की भूमिका की पुलिस जांच कर रही है. आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.
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