हसनपुर के सुमित हत्या कांड में दोषी को उम्र कैद की सजा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 20 Dec 2024 11:54 PM
रोसड़ा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय उमेश कुमार के कोर्ट ने शुक्रवार को हसनपुर के सुमित हत्या मामले में अहम फैसला सुनाया है.
रोसड़ा : रोसड़ा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय उमेश कुमार के कोर्ट ने शुक्रवार को हसनपुर के सुमित हत्या मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मामले के दो अभियुक्त हसनपुर थाना क्षेत्र के वीरपुर गांव निवासी किशन पासवान के पुत्र कुंदन कुमार उर्फ कुंदन कुमार पासवान एवं हसनपुर के ही ब्लॉक गेट निकट निवासी विष्णुकांत शर्मा के पुत्र पीयूष उर्फ दुलारचन शर्मा उर्फ लड्डू शर्मा को भादवि की धारा 302/34 के तहत सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, 25000 रुपये अर्थदंड देने अन्यथा एक साल साधारण कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि अभियुक्त कुंदन कुमार मामले के नामजद अभियुक्त हैं. जबकि पीयूष अप्राथमिक अभियुक्त है. घटना की तिथि 19 नवंबर, 2022 की संध्या 6:00 बजे की बताते हुए मृतक की मां सुनीता कुमारी ने पुत्र की हत्या से संबंधित हसनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें कहा कि नामजद तीन अभियुक्त ने पुत्र को घूमने के बहाने घर से बुलाकर ले गये. 1 घंटे बाद उसे ई रिक्शा पर लादकर ग्रामीण घर की ओर ला रहे थे. कहा है कि धारदार हथियार से गोदकर पुत्र की निर्मम हत्या कर दी गई है. घायल को हसनपुर सरकारी अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. कोर्ट में अभियोजन की ओर से बहस तक अपर लोक अभियोजक राम कुमार एवं सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान अपर लोग अभियोजन महेंद्र यादव थे. जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता चंदन कुमार एवं त्रिपुरारी ठाकुर मौजूद थे.
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